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MP High Court: MBBS की प्रोविजनल डिग्री की फीस के रूप में करीब 4 लाख मांगे, मामला HC पहुंचा

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Published : Jul 14, 2023, 1:41 PM IST

मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MP Medical Science University) के मनमाने नियमों को लेकर अक्सर विवाद सामने आते हैं. अब एनआरआई कोटे से एमबीबीएस की प्रोविजनल डिग्री के बदले करीब 4 लाख रुपये फीस की डिमांड करने का मामला सामने आया है. जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदारों से जवाब तलब किया है.

MP High Court
MBBS की प्रोविजनल डिग्री की फीस के रूप में करीब 4 लाख मांगे

जबलपुर। मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा एमबीबीएस की प्रोविजनल डिग्री के लिए 48 सौ यूएस डॉलर फीस लिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

8 डॉक्टर्स ने लगाई याचिका : युद्धवीर सिंह सहित अन्य 8 डॉक्टरों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें एनआरआई कोटे के तहत प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला मिला था. उनका एमबीबीएस कोर्स साल 2021 में पूर्व हो गया था. इंटर्नशिप साल 2023 में पूर्ण हो गयी थी. इसके बाद बाद उन्होंने प्रोविजनल डिग्री के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी में आदेवन दायर किया गया था. मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोविजनल डिग्री जारी करने के लिए 48 सौ यूएस डॉलर यानि लगभग 3 लाख 84 हजार रूपये फीस मांग रही है.

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फीस लगती है मात्र 75 रुपये : याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार प्रोविजनल डिग्री की फीस मात्र 75 रुपये है. याचिका में प्रमुख सचिव व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तथा मेडिकल यूनिवर्सिटी को अनावेदक बनाया गया है.. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की. बता दें कि मेडिकल साइस यूनिवर्सिटी के मनमाने नियमों को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुके हैं.

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