ETV Bharat / state

पूर्व विधायक रामबाई समेत 3 को न्यायालय उठने तक की सजा, एक अन्य मामले में 5 आरोपियों को 3-3 की कैद

author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 31, 2023, 6:41 AM IST

Jabalpur Court News
जबलपुर कोर्ट समाचार

पूर्व विधायक रामबाई समेत 3 को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है, इसके अलावा एक अन्य मामले फर्जी दस्तावेजों पर 26 रजिस्ट्री कराने वाले 5 आरोपियों को 3-3 की कैद सुनाई गई है.

Shivpuri/Jabalpur Court News: शासकीय कार्य में बाधा डालने के अपराध में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक रामबाई सहित दो अन्य व्यक्तियों को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया हैैै, विशेष न्यायाधिष विश्वेश्वरी मिश्रा ने आरोपियों को 500-500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

रामबाई समेत 3 को किस बात की मिली सजा: अभियोजन के अनुसार दमोह जिले के बटियागढ़ थानान्तर्गत तहसीली उपजमंडी में कलेक्टर के आदेष पर सोसायटी के माध्यम से फसल का क्रय किया जा रहा था, इस कार्य के लिए प्रार्थी आर एल विश्वकर्मा को कर्तव्यस्थ किया गया था. राम बाई तथा अजय उर्फ अजीत तथा मनोज ने 5 जून 2018 की रात किसानों को दुष्प्रेरित कर अवैध रूप से टैक्टर को मंडी में प्रवेश करवाया, जिसके कारण जाम लग गया और शासकीय कार्य प्रभावित हुआ. प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 341,186 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था, प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारा 186 के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया. शासन की तरफ से लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पैरवी की.

Read More...

फर्जी दस्तावेजों पर 26 रजिस्ट्री कराने वालों को सजा: शिवपुरी जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता ने धोखाधड़ी के एक चर्चित मामले में 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. खास बात यह है कि मामले में कुल 9 आरोपी बनाए गए थे, इनमें से दो की केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि दो आरोपी जो कि मुख्य आरोपी थे, वह गवाह व कोई ठोस साक्ष्य न मिलने के कारण बरी हो गए. मामले में शासन से पैरवी शासकीय अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार रघुवंशी ने की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.