ETV Bharat / state

ऑर्डर के बावजूद नहीं किया पिज्जा डिलेवर, उपभोक्ता फोरम ने डोमिनोज पर लगाया जुर्माना

पिज्जा डिलेवर नहीं करना एक कंपनी को भारी पड़ गया. जबलपुर के एक न्यायालय ने एक केस में पिज्जा कंपनी को ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश दिया है.

Dominos fined by consumer forum jabalpur
डोमिनोज को लगा जुर्माना
author img

By

Published : Jun 2, 2023, 7:01 PM IST

जबलपुर। ऑर्डर के साथ ऑनलाईन भुगतान करने के बावजूद भी डोमिनोज ने पिज्जा की सप्लाई नहीं की. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए याचिकाकर्ता को पिज्जा की राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने मानसिक प्रताड़ना तथा वाद व्यय के रूप में 7 हजार रूपए याचिकाकर्ता को प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं.

पिज्जा नहीं हुआ डिलेवर: ब्यौहारबाग निवासी शिवेन्द्र पांडे की तरफ से दायर गए आवेदन में कहा गया था कि उसने 31 दिसंबर 2019 की रात डोमिनोज पिज्जा इंडिया में मोबाइल एप के माध्यम से ऑर्डर किया था. आर्डर के साथ ऑनलाईन भुगतान भी किया गया था. नए साल की पूर्व संध्या होने के कारण आधा घंटे में सप्लाई नियम का पालन नहीं किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई थी. दो घंटे बाद भी पिज्जा की डिलेवरी नहीं होने पर उसने रसल चौक स्थित डोमिनोज सेंटर में सम्पर्क किया तो उसे बताया गया कि डिलेवरी वॉय उपलब्ध नहीं होने के कारण पिज्जा की डिलेवरी नहीं हो सकी है. डिलेवरी वॉय उपलब्ध होने पर पिज्जा की सप्लाई होगी. जिसके रिकॉर्डिंग भी आवेदन के साथ पेश की गयी थी.

पिज्जा कंपनी का तर्क: पिज्जा कंपनी की तरफ से तर्क दिया गया कि पिज्जा की डिलेवरी आवेदक ने लेने से इंकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष नवीन सक्सेना, सदस्य अमित सिंह तिवारी तथा सदस्य सुषमा पटेल ने पाया कि पिज्जा कंपनी अपने तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है. पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सेवा की कमी के साथ अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है. पीठ ने उक्त राशि का भुगतान आवेदक को करने के आदेश दिए हैं.

जबलपुर। ऑर्डर के साथ ऑनलाईन भुगतान करने के बावजूद भी डोमिनोज ने पिज्जा की सप्लाई नहीं की. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए याचिकाकर्ता को पिज्जा की राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने मानसिक प्रताड़ना तथा वाद व्यय के रूप में 7 हजार रूपए याचिकाकर्ता को प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं.

पिज्जा नहीं हुआ डिलेवर: ब्यौहारबाग निवासी शिवेन्द्र पांडे की तरफ से दायर गए आवेदन में कहा गया था कि उसने 31 दिसंबर 2019 की रात डोमिनोज पिज्जा इंडिया में मोबाइल एप के माध्यम से ऑर्डर किया था. आर्डर के साथ ऑनलाईन भुगतान भी किया गया था. नए साल की पूर्व संध्या होने के कारण आधा घंटे में सप्लाई नियम का पालन नहीं किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई थी. दो घंटे बाद भी पिज्जा की डिलेवरी नहीं होने पर उसने रसल चौक स्थित डोमिनोज सेंटर में सम्पर्क किया तो उसे बताया गया कि डिलेवरी वॉय उपलब्ध नहीं होने के कारण पिज्जा की डिलेवरी नहीं हो सकी है. डिलेवरी वॉय उपलब्ध होने पर पिज्जा की सप्लाई होगी. जिसके रिकॉर्डिंग भी आवेदन के साथ पेश की गयी थी.

पिज्जा कंपनी का तर्क: पिज्जा कंपनी की तरफ से तर्क दिया गया कि पिज्जा की डिलेवरी आवेदक ने लेने से इंकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष नवीन सक्सेना, सदस्य अमित सिंह तिवारी तथा सदस्य सुषमा पटेल ने पाया कि पिज्जा कंपनी अपने तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है. पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सेवा की कमी के साथ अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है. पीठ ने उक्त राशि का भुगतान आवेदक को करने के आदेश दिए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.