ETV Bharat / state

वेस्टर्न रेलवे जोन ट्रेनिंग कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर CAT में चुनौती

वेस्टर्न रेलवे जोन ट्रेनिंग में आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर केट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद प्रशासनिक न्यायाधीश ने इस ट्रेनिंग कार्यक्रम पर रोक लगा दी है.

Jabalpur Court
जबलपुर कोर्ट

Published : July 7, 2021 at 8:38 PM IST

Choose ETV Bharat

जबलपुर। वेस्टर्न रेलवे जोन ट्रेनिंग कार्यक्रम में आरक्षण दिये जाने को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी गयी थी, कैट के प्रशासनिक न्यायाधीश रमेश सिंह ठाकुर और एक्सपर्ट मेंम्बर नैनी जयसैलम की पीठ ने एमएलडी कोर्स के ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए जारी लिस्ट पर रोक लगाते हुए, अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. युगलपीठ ने वरिष्ठता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को ट्रेनिंग कार्यक्रम में भेजने की अनुमत्ति अनावेदकों को प्रदान की है.

कैट के प्रशासनिक न्यायाधिश रमेश सिंह ठाकुर और एक्सपर्ट मेंम्बर नैनी जयसैलम की पीठ ने एमएलडी कोर्स के ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए जारी लिस्ट पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, युगलपीठ ने वरिष्ठता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को ट्रेनिंग कार्यक्रम में भेजने की अनुमत्ति अनावेदकों को प्रदान की है.

याचिकाकर्ता बलवीर सिंह सहित अन्य की तरफ से दायर की गयी, याचिका में कहा गया था कि वह रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर पदस्थ हैं, पदोन्नति के लिए मेन लाइन डायवर का ट्रेनिंग कोर्स आवश्यक है, विभाग ने इस कोर्स के लिए 29 जून को लिस्ट जारी की गयी थी, जिसमें आरक्षण के आधार पर जूनियर कर्मचारियों को चयनित किया गया है, आरक्षण के आधार पर वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए उनका चयन नहीं किया गया.

Railway Jobs 2021: नर्सिंग स्टाफ के लिए सुनहरा मौका! 44900 रुपये सैलरी के साथ मिलेंगे ये लाभ

याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ए पी सिंह ने बताया कि लखनऊ बैंच ने पूर्व में पारित आदेश में स्पष्ट आदेश पारित किया है कि ट्रैनिंग कार्यक्रम में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है, सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ट्रेनिंग कार्यक्रम कार्यक्रम के लिए जारी लिस्ट पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, याचिका में डब्ल्यूसीआर के महाप्रबंधन,चीफ पर्सनल अधिकार,डीआरएम सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया था.