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Indore News अब मुंबई की तर्ज पर रात में भी रोशन होगा इंदौर, 24x7 खुली रहेंगी दुकानें

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Published : Sep 14, 2022, 5:26 PM IST

इंदौर शहर में अब रात में भी दुकानें खुली रहेंगी. आईटी के साथ औद्योगिक व्यावसायिक लॉजिस्टिक गतिविधियां भी रात में भी संचालित होंगी. जिसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं. वहीं प्रशासन द्वारा दी गई सभी गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा.shops will remain open at night in Indore, all shopkeepers required have LOG,Commercial shops in Indore will open at night

Indore News
इंदौर में रात में भी खुलेंगी दुकानें

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब आईटी के साथ औद्योगिक व्यावसायिक लॉजिस्टिक गतिविधियां दिन के अलावा रात में भी संचालित हो सकेंगी. प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक शहर के 11.45 किलोमीटर के क्षेत्र को रात में भी खोलने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं.Commercial shops in Indore will open at night, shops will remain open at night in Indore, Indore all shopkeepers required have LOGO

24x7 दुकानें खोलने की मिली अनुमति: प्रदेश में यह पहला मौका है, जब किसी शहर को रात में भी खोले रखने की स्वतंत्रता दी गई हो. स्टार्टअप कॉन्क्लेव में इंदौर के विभिन्न वर्गों के व्यापारियों एवं आईटी प्रोफेशनल द्वारा मांग की गई थी, कि उनका व्यापार अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में रात में भी चलता है. इसमें खासकर आईटी गतिविधियां संचालित होती हैं, लिहाजा प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिहाज से राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है. इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 11.45 किलोमीटर लंबी एवं 60 मीटर चौड़े बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों और सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों जैसे औद्योगिक/व्यवसायिक/कार्यालय/विभिन्न प्रकार की सेवाएं/शैक्षणिक/लॉजिस्टिक/खानपान के रेस्टोरेंट एवं होटल आदि सभी संस्थानों को रात भर मतलब 24x7 संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है.

Collector issued order
कलेक्टर ने जारी किया आदेश

आदेशों का पालन करना अनिवार्य: प्रदेश में 80 से लेकर व्यवसायिक, औद्योगिक, लॉजिस्टिक व इंदौर में खानपान की गतिविधियों के विस्तार के लिहाज से जारी किए गए आदेश को लेकर माना जा रहा है कि इंदौर शहर में 24x7 संचालन की अनुमति से जहां एक और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. वहीं दूसरी ओर इकॉनॉमी में भी बढ़ोतरी होगी. इस कॉरिडोर के 24 घंटे सफल संचालन के उपरांत अगले चरण में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को आदेश में दिये गये विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

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सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी: जारी आदेशा के मुताबिक सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा. प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी. रिकॉर्डिंग को पुलिस विभाग के मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की होगी. संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थापित किये जाने वाले सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना जरूरी होगा. साथ ही पूरे संस्थान पर सूचना पटल लगाना होगा कि "आप कैमरे की निगरानी में हैं". रात की सेवा प्रारंभ किये जाने के पूर्व सर्विलेंस सिस्टम को प्रारंभ करना अनिवार्य होगा.

महिला सुरक्षा पर रहेगा फोकस: प्रत्येक प्रतिष्ठान/व्यवसायी द्वारा नाइट ड्यूटी में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से समुचित व्यवस्थाएं करनी होंगी. उन्हें कार्य स्थल से लाने-ले जाने की व्यवस्था के लिए सुरक्षित परिवहन, टेलीफोन/मोबाइल व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, यौन उत्पीडन को रोकने के लिये समुचित कदम एवं व्यवस्थाओं का समुचित दायित्व संबंधित कंपनी का होगा. आदेश में कोचिंग संस्थानों को लेकर को स्पष्ट उल्लेख है कि कोचिंग संस्थान रात में बंद रहेंगे.

LOGO एवं 311 एप: जारी किए गए आदेश के अनुसार कोई भी संस्था अथवा प्रतिष्ठान खुला रखना चाहता है, उसे निर्धारित ऑनलाइन नगर निगम के एप/पोर्टल 311 पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. इसके अलावा उसे अपना LOGO लगाना जरूरी होगा. जिससे कि लोगों को पता चल सके कि संबंधित प्रतिष्ठान रात मेंं भी खुला रहेगा. शहर में 24 घंटे खुले रहने वाले बीआरटीएस क्षेत्र पर रात्रिकालीन अवधि में प्रारंभ की जा रही दुकानों के व्यवसायियों के सहयोग एवं सुविधा हेतु एक हेल्प डेस्क स्थापित की जायेगी. जो पुलिस की सहायता से संचालित होगी.(Commercial shops in Indore will open at night) (shops will remain open at night in Indore) (Indore all shopkeepers required have LOGO)

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