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MP Narmadapuram: 3 लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या के मामले में 8 लोगों को 3-3 बार उम्रकैद

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Published : May 19, 2023, 9:58 AM IST

नर्मदापुरम में 3 लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में 8 लोगों को 3-3 बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उधर, नीमच स्थित अडानी विल्मर लिमिटेड कारखाने में 5 श्रमिकों की मौत के मामले में प्रबंधक व अधिभोगी को 1-1 वर्ष सश्रम कारावास व 5-5 लाख का अर्थदंड दिया गया है. दूसरी तरफ, इंदौर में युवक की हत्या के मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

MP Narmadapuram brutal murder
ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या के मामले में 8 लोगों को 3-3 बार उम्रकैद

नर्मदापुरम/नीमच/इंदौर। नमर्दापुरम जिले में 3 साल पहले सिवनी मालवा के ग्राम आयपा में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के 8 लोगों ने 3 लोगों की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सभी 8 आरोपियों को जिला न्यायालय ने 3-3 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी ठोका है. इस मामले में फरियादी महिला ने 28 नंवबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका लड़का कुंअरसिंह व पति बालाराम खेत पर काम करने गए थे. इसी दौरान उनके लड़के कुंअर सिंह पर राम सिंह यदुवंशी व उसके लड़के अनवर, शेरसिंह, जुगल, भूरा उर्फ अनिरुद्व ने हमला कर दिया. इस दौरान उसे घसीटकर डंडे व लोहे की रॉड से पीटा गया.

रस्सी से बांधकर पीटा : शिकायत में बताया गया था कि महिला का नाती आयुष उन्हें पीछे से बचाने गया तो शेरू और जुगल के लड़के रस्सी लेकर आये और कुंअर सिंह को बबूल के पेड़ से बांध दिया. आयुष को सीमेंट की रिंग से रस्सी से बांध दिया. सभी लोगों ने दोनों से मारपीट की. महिला ने बीचबचाव करने गई तो उसे भी अनवर, भूरा उर्फ अनिरुद्व, गिरजाबाई, कलाबाई एवं भुरी बाई ने पकड़ कर घर के बाहर रोड पर पड़े कल्टीवेटर से बांध दिया.

कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका : शिकायत में कहा गया था कि मारपीट से कुंअर सिंह व आयुष भी बेहोश हो गए. महिला का लड़का राजेन्द्र उर्फ राजू बोदड़ी भी जहगड़े खबर पाकर वहां पहुंचा, जिसे धमकी देते हुए उसे भी मारने दौड़े. तभी राजू भागा जिसका पीछा कर तुलाराम के खेत में पकड़कर सभी ने मारपीट की. कुंअर सिंह, राजेन्द्र व आयुष को बेहोशी हालत में लाकर रामसिंह के घर के सामने पटक दिया. अनवर ने तीनों के ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ाकर तड़पा-तड़पाकर हत्या कर दी. जिला लोक अभियोजन अधिकरी राजकुमार नेमा ने बताया कि सभी आरोपियों को तीन-तीन बार आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपी को पांच-पांच पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

नीमच में अडानी विल्मर हादसे में फैसला : नीमच एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना 8 साल पहले ग्राम भाटखेडा स्थित अडानी विल्मर लिमिटेड की है. घटना के दिन कारखाने के ईटीपी वाटर टैंक में वेस्ट गाद थी, उसे खाली कर सफाई करने के लिए 5 श्रमिकों को उतारा गया था. टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण पांचों श्रमिक बेहोश हो गये थें, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान पांचों की मृत्यु हो गई थी. ये मामला उस समय काफी सुर्खियों में रहा था.

हादसे के बाद मौके का निरीक्षण : हादसे के बाद कारखाना निरीक्षक सुलक्षिका चौहान, सालोमन एवं पीडी नारया कारखाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने पाया कि श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किये जा रहे थे. सावधानी की सूचना प्रदर्शित नहीं की गई . सूरक्षा संबंधी कोई ट्रेनिंग प्रदान नहीं की गई थी. इसके साथ ही बिना परमिट काम करवाया जा रहा था. अन्य कारखाना विधि के प्रावधानों का उल्लंघन भी होना पाया गया था, जिसका दायित्व कारखाना अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक का था.

8 साल बाद आया फैसला : घटनास्थल के निरीक्षण करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अब इस मामले में फैसला आया है. संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा 8 वर्ष पुराने हादसे को लेकर कारखाना अधिभोगी अंगशु पिता बंकू बिहारी मलिक (अहमदाबाद, गुजरात) व कारखाना प्रबंधक गोविंद पिता रामलखन दुबे इंदौर को मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36, 72 एवं मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली, 1962 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया.

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युवक की हत्या में 3 को आजीवन कारावास : इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में लूडो गेम में हार जाने के कारण तीन लोगों ने युवक की हत्या कर दी थी. इंदौर की जिला कोर्ट ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि आरोपी अहमद रजा चिंटू, सरफरा , इरफान उर्फ चाचा तीनों को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 324 भादवि में 1-1 वर्ष का कारावास तथा आरोपी अहमद रजा व सरफराज को आयुध अधिनियम की धारा 25 में 1-1 वर्ष का कारावास एवं कुल 5500 रुपये के अर्थदंड दंडित किया गया.

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