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स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव और कमिश्नर हाईकोर्ट ग्वालियर में तलब, जानिए - क्या है मामला

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 10, 2024, 6:56 PM IST

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना जिले में तैनात 2 दर्जन प्यून को नियमित नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने संबंधित अफसरों को नोटिस जारी किए हैं.

notice to Principal Secretary and Commissioner
प्रमुख सचिव और कमिश्नर हाईकोर्ट ग्वालियर में तलब

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी गुना को 17 जनवरी को आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं. दरअसल, गुना के जिले में पदस्थ करीब 24 भृत्यों ने अपने नियमितीकरण को लेकर एक याचिका 2021 में दायर की थी. ये चपरासी 1996-97 से अलग-अलग स्कूलों में तैनात हैं.

आदेश का पालन नहीं किया : ये भृत्य गुना जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं. सभी चपरासियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से तीन साल के बाद नियमित वेतनमान का लाभ देने के आदेश हाईकोर्ट ने रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान किए थे. लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया. तब गुना जिले के इन भृत्यों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग 15 दिन के भीतर इन कर्मचारियों को नियमित कर देगा. 30 अक्टूबर 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह अंडरटेकिंग दी गई थी.

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कोर्ट में हाजिर हों : इसके बाद 3 महीने गुजर जाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने इस अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया. लिहाजा भृत्यों की ओर से एक आवेदन फिर कोर्ट के समक्ष लगाया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा और गुना के जिला शिक्षा अधिकारी को 17 जनवरी तक आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केके श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी.

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी गुना को 17 जनवरी को आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं. दरअसल, गुना के जिले में पदस्थ करीब 24 भृत्यों ने अपने नियमितीकरण को लेकर एक याचिका 2021 में दायर की थी. ये चपरासी 1996-97 से अलग-अलग स्कूलों में तैनात हैं.

आदेश का पालन नहीं किया : ये भृत्य गुना जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं. सभी चपरासियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से तीन साल के बाद नियमित वेतनमान का लाभ देने के आदेश हाईकोर्ट ने रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान किए थे. लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया गया. तब गुना जिले के इन भृत्यों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग 15 दिन के भीतर इन कर्मचारियों को नियमित कर देगा. 30 अक्टूबर 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह अंडरटेकिंग दी गई थी.

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कोर्ट में हाजिर हों : इसके बाद 3 महीने गुजर जाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग ने इस अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया. लिहाजा भृत्यों की ओर से एक आवेदन फिर कोर्ट के समक्ष लगाया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय अभय वर्मा और गुना के जिला शिक्षा अधिकारी को 17 जनवरी तक आदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केके श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी.

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