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जिले में 17 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, विवाह कार्यक्रमों पर रोक

जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है. अब धार जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

Corona curfew extended until 17 May
17 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू
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Published : May 5, 2021, 11:02 PM IST

धार। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले कि कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाए. जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

18+ उम्र के युवाओं में उत्साह, 100 लोगों का वैक्सीनेशन

  • ये रहेगा प्रतिंधित

जिले में 17 मई तक किसी भी प्रकार की शादी या अन्य आयोजन नहीं हो सकेंगे. पूर्व में जारी अनुमतियां भी रद्द कर दी गई है. वहीं सब्जी मंडियां सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को खुलेगी. ठेला व्यापारी भी दो दिन ही फल या सब्जी वितरण कर सकेंगे. जिला प्रशासन ने जिले भर में 300 डीजे और बैंड बाजों की दुकानों को सील कर दिया है. गार्डन और मांगलिक भवनों के संचालकों को नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. उल्लंघन करने वालो पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी.

धार। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले कि कोरोना नियंत्रण प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाए. जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा.

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  • ये रहेगा प्रतिंधित

जिले में 17 मई तक किसी भी प्रकार की शादी या अन्य आयोजन नहीं हो सकेंगे. पूर्व में जारी अनुमतियां भी रद्द कर दी गई है. वहीं सब्जी मंडियां सप्ताह में केवल दो दिन सोमवार और गुरुवार को खुलेगी. ठेला व्यापारी भी दो दिन ही फल या सब्जी वितरण कर सकेंगे. जिला प्रशासन ने जिले भर में 300 डीजे और बैंड बाजों की दुकानों को सील कर दिया है. गार्डन और मांगलिक भवनों के संचालकों को नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. उल्लंघन करने वालो पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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