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MP Unlock: दतिया में सम-विषम तिथियों में खुलेंगी दुकानें, जानें कब किसे मिलेगी छूट

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Published : May 31, 2021, 12:22 PM IST

Dr. Narottam Mishra
डॉ. नरोत्तम मिश्रा

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारी सहित मेडिकल कॉलेज डीन एवं डॉक्टरों का शॉल उड़ाकर सम्मानित किया. इस दौरान जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक 1 जून 2021 से सम एवं विषम तिथियों में दुकानें खोले जाने का भी फैसला लिया गया.

दतिया। दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज अपने आखरी दिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारी सहित मेडिकल कॉलेज डीन एवं डॉक्टरों का शॉल उड़ाकर सम्मानित किया. इसके अलावा गृह मंत्री ने कोरोना काल में निरंतर सेवा कर रहे पुलिस अधिकारी और डॉक्टरों को संकट के समय योद्धा का दर्जा दिया. वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन राजेश गौर के अलावा डॉ हेमंत जैन और डॉ प्रवीण टैगोर भी सम्मानित किए गए.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा

1000 हजार जरुरतमंदों को राशन
इसके अलावा गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने 1000 हजार जरुरतमंदों को राशन सामग्री वितरण की. बता दें कि गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा जिले को जल्द एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. जिले में जल्द पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है. फिलहाल, खाली पड़े स्थानों पर जमीन का चयन होना है. इसके बाद ही प्रशिक्षण केंद्र खुल सकेगा. डाॅ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक का भी आयोजन किया गया. ऐसे में यहां 1 जून 2021 से जनता कर्फ्यू में राहत देते हुए सम एवं विषम तिथियों में दुकानें खोले जाने का फैसला लिया गया.

सम-विषम तिथियों के तहत खुलेंगी दुकानें
दरअसल, जिले में विषम तिथियों के तहत 1 जून, 3 जून, 5 जून को किराना, ऑटो मोबाइल, स्टेशनरी, फोटो कॉपी, साईकिल, टायर, जूता चप्पल, चशमें, कंस्ट्रशन सामान एवं हार्ड वेयर की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुल सकेंगी, जबकि सम तिथियों में 2 जून, 4 जून, 6 जून 2021 आदि को कपड़े की दुकान, आभूषण, मोबाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, जनरल स्टोर, फोटो स्टूड़ियों, बर्तन, कृषि उपकरण, खाद एवं बीज की दुकाने प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोली जा सकेंगी. जबकि 1 जून 2021 से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, फल एवं फूल का विक्रय नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा चिन्हित स्थानों पर किया जा सकेगा.

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इसके अलावा दूध एवं दूध उत्पादकों की दुकाने प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक और सायंकाल 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेंगी. समस्त प्रकार के उद्योग एवं उद्योग गतिविधियां चालू रह सकेगी. इसी प्रकार मोहल्लों, कालौनियों एवं ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खोली रखी जा सकेंगी. शादियों के माामले में दोनो पक्षों को मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची प्रदाय कर अनुमति लेनी होगी.

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