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MP Politics: राहुल गांधी की सदस्यता रद्द, नाराज यूथ कांग्रेसियों ने भोपाल में ट्रेन रोकी

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Published : Mar 24, 2023, 6:43 PM IST

Updated : Mar 24, 2023, 10:23 PM IST

MP Congress Leader stop train in Bhopal
भोपाल कांग्रेसियों ने ट्रेन रोकी

राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं. एमपी में यूथ कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन करते हुए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर लेट गए और दक्षिण एक्सप्रेस को रोक दी.

भोपाल। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद एमपी की सियासत में भी उबाल आ गया है. कांग्रेस नेता भोपाल की सड़कों पर हैं, तो यूथ कांग्रेस ने शुक्रवार के दिन को ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी बताया. यूथ कांग्रेस के नेता रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच गए. यहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में सरकार के विरोध में उतरे कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए और दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया.

  • युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया जी ने भोपाल रानी कमलापति स्टेशन पर सुपरफ़ास्ट ट्रैन रोककर देश में क्रांति का आगाज़ करदिया। pic.twitter.com/yGTw5nQnzS

    — MP Youth Congress (@IYCMadhya) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कांग्रेसियों ने रोक दी रेल: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पूरे देश में कांग्रेस अलग-अलग ढंग से विरोध कर रही है. इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि, आपातकाल क्या होता है ये देश देख रहा है. सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रचने में सारी हदें पार कर दी हैं. लोकसभा से सदस्यता रद्द करने से स्पष्ट हो रहा है कि, सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है. राहुल गांधी ने अब-तक जो भी सवाल उठाए हैं उसका जवाब देने के बजाय सरकार उन्हें लोकसभा से किनारे करने का रास्ता तलाश रही थी.

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ये है मामला: राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं. लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना के मुताबिक राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाए जाने के दिन से ही बतौर संसद सदस्य अयोग्य करार किया गया है. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में हुई एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. उसी मुद्दे पर मानहानि के मुकदमें में सूरत कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सनाई है. इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपना निर्णय देते हुए कहा था कि विधायक या सांसद अगर निचली अदालत में दोषी पाया जाता है तो उसी दिन से उसकी विधानसभा अथवा संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी. हांलाकि, इसके पहले कोर्ट के अंतिम निर्णय तक ये सदस्यता समाप्त नहीं होती थी.

Last Updated :Mar 24, 2023, 10:23 PM IST
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