भिंड। जिले में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप दिखाई देने लगा है. लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है. गुरुवार को भी भिंड में 36 नए मरीज सामने आए हैं. जिनमें भिंड विधायक दूसरी RTPCR रिपोर्ट में भी संक्रमित आए है. अचानक संक्रमित मामलों में वृद्धि के चलते कलेक्टर ने भिंड जिले में जारी धारा 144 के नियमों में संशोधन करते हुए नए नियमों के तहत एक बार फिर धारा 144 लगा के आदेश जारी कर दिए हैं.
नरसिंहपुर जिले में धारा 144, कोरोना से बचाव के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
- धारा 144 के तहत अब ये नियम होंगे लागू
- जिला भिंड अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रहेगा. हालांकि इस अवधि में अति आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी.
- जिला अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा.
- जिला अंतर्गत समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गए है. शनिवार और रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे और 5 कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक नियत होगा.
- कोविड 19 संक्रमण के हाट स्पाट क्षेत्रों/ कुंभ से आने वाले सभी व्यक्तियों/यात्रियों को भिंड जिले में आने के उपरांत अपनी जानकारी ग्राम पंचायतों में सचिव, नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कोरोना कमांड एवं कंट्रोल रूम को प्रदाय की जाकर निकटस्थ फीवर क्लीनिक पर जांच कराए जाने उपरांत 10 दिवस के लिए होम आइशोलेट रहना अनिवार्य होगा.
- जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोह, जुलूस सम्मेलन, मेला, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि, जिनमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना रहती है, को अन्य आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है.
- कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स (ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप, यू-ट्यूब टिकटॉक, इन्स्टाग्राम इत्यादि ) पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर, वीडियो, ऑडियो, फोटो, मीम इत्यादि न ही स्वयं भेजेगें ओर न ही शेयर/ फॉरवर्ड करेगें.
- प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है. जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जनसुनवाई पेटी लगाई जायेगी जिसमें आवेदक अपना आवेदन डाल सकेंगे.
- जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले दंगल, जाति/समुदाय मेला आदि के आयोजनों को प्रतिबंधित किया जाता है.
- शादी समारोह/मृत्यु भोज के लिए सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसमें खुले क्षेत्र में अधिकतम 100 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी. बंद हाल में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति जो भी कम हो, की अनुमति होगी।
- मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा तथा आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल में भी भेजे जा सकेंगे.
- दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर और मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. प्रथम उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. द्वितीय उल्लंघन पर दुकान को 24 घंटे के लिए सीज्ड किया जाएगा.
- कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए समस्त कार्यालयों/बैंक/ हॉस्पिटल/न्यायालय परिसर को ज़ीरो टोलरेंस जोन घोषित किया गया है. जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना और नो मास्क, नो एंट्री अनिवार्य होगा.
- 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और व्यक्तियों जिनको अन्य गंभीर बीमारी है, को चिकित्सीय प्रयोजन अथवा अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कारणों से कोरोना कर्फ्यू अवधि में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है.
- होम आइशोलेशन अथवा कोरोना संक्रमण के दौरान चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का उल्लघंन करना इस आदेश का उल्लघंन माना जाकर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.
- गुरुवार से ही लागू हुए नए नियम
गुरुवार रात से ही यह नियम लागू कर दिए गए हैं. साथ ही पॉजिटिव आए मरीजों के इलाज की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. जिले में अब तक कुल 1,732 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं वर्तमान में अब एक्टिव केस की संख्या 122 हो चुकी है.