High court News जबलपुर। जांच में लापरवाही बरतने पर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने नाराजगी व्यक्त की है. एकलपीठ ने पुलिस महानिदेशक को आदेश किया है कि जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये. एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 15 सितंबर निर्धारित करते हुए जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये है. ( High court judge directs Director General of Police)
जाने क्या है मामलाः धोखाधड़ी के आरोप में बुराहानपुर में गिरफ्तार युवक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था. जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान थाना लागबाग में पदस्थ विवेचना अधिकारी एसआई अजय सिंह चौहान उपस्थित हुए थे. उन्होंने बताया कि प्रकरण में आवेदन करने वाले आरोपी भाई आजाद फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए उनके नेतृत्व में जांच दल उसके घर झारखंड गया था. पूछताछ के दौरान आरोपी के माता पिता मिले थे. उनके बहनोई ने बताया कि फरार आरोपी तथा उनके माता पिता मोबाइल फोन नहीं रखते है. आरोपी का एक अन्य भाई भी उपस्थित नहीं है. एकलपीठ ने पुलिस जांच पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने फरार आरोपी के रिश्तेदारों के संबंध तक में जानकारी एकत्र करना उचित नहीं समझा. कई बार निर्देश जारी करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की थी. एकलपीठ ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि विवेचना अधिकारियों को जांच के संबंध में प्रशिक्षित किया जाये. ( High court judge to DG Police train your investigating officers)