भोपाल। कोरोना काल में पैरोल (Parole in Corona Period) पर गए सभी 5 हजार कैदियों को जेल प्रशासन विभाग (Prison Administration Department) ने 20 सितंबर तक वापस जेल में आने के आदेश जारी किए है. दरअसल कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Corona) के चलते जेल में कैदियों की संख्या घटाने के लिए जेल प्रशासन ने कैदियों को पैरोल (Parole to Prisoners) पर छोड़ा था. अब जेल प्रशासन के आदेश के अनुसार 20 सितंबर तक सभी कैदियों को वापस जेल में आना पड़ेगा. जेल प्रशासन ने इस संबंध में सभी कैदियों को सूचना दे दी है. तय समय में वापस जेल ना लौटने पर भविष्य में कैदियों को पैरोल नहीं मिलेगी.
करीब 120 दिनों से पैरोल पर हैं 5 हजार कैदी
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई माह में प्रदेशभर से करीब 5 हजार कैदियों को 30 दिन के लिए छोड़ा गया था. बाद में पैरोल की अवधि को 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया. इसके बाद जुलाई और अगस्त माह में भी कैदियों को पैरोल दी गई. लेकिन अब इन बंदियों को वापस जेल बुलाने के निर्देश जारी किए गए हैं. कोरोना के नियंत्रण को देखते हुए राज्य शासन ने यह फैसला लिया है. हालांकि जेल मुख्यालय ने कुछ दिन और पैरोल अवधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई.
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पैरोल से नहीं लौटे तो दर्ज होगा मामला
पैरोल अवधि खत्म किए जाने को लेकर जेल प्रशासन ने सभी को सूचना भेज दी है. सभी कैदियों को 10 से 20 सितंबर के बीच जेलों में उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगी. यदि कोई कैदी वापस जेल नहीं पहुंचता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा. साथ ही ऐसे बंदियों को भविष्य में पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा. जेल एडीजी जीआर मीणा के मुताबिक प्रदेश में कोरोना अब नियंत्रण स्थिति में है. इसलिए अब बंदियों की पैरोल अवधि नहीं बढ़ाई जा रही.
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प्रदेश की जेलों में क्षमता से दुगने कैदी
मध्य प्रदेश में 131 जिलों में 48.55 फीसदी ज्यादा कैदी है. जानकारी के अनुसार 131 जिलों की कुल क्षमता 29,525 कैदियों की है, लेकिन इस समय विभिन्न श्रेणी के जिलों के बैरक में करीब 43,559 कैदी मौजूद है. इस तरह क्षमता से 14,334 कैदी ज्यादा रखे हुए हैं. प्रदेश में 131 जेल है जिसमें 11 केंद्रीय जेल शामिल है.