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Chaibasa Court Verdict: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, चाईबासा कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Published : Mar 27, 2023, 5:38 PM IST

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Chaibasa Court Sentenced Life Imprisonment

हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए चाईबासा कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बताते चलें कि हत्या के मामले में वर्ष 2021 में चक्रधरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

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तालाब में स्नान करने के दौरान कोड़ा खण्डैत पर हुआ था जानलेवा हमलाः दरअसल, 24 मई 2021 की शाम करीब 8 बजे चक्रधरपुर के ग्राम लुपुंगबेड़ा निवासी कोड़ा खण्डैत छोटा तालाब में स्नान करने गया था. नहाने के क्रम उसका पैर मछली पकड़ने वाला जाल में फंस गया. उसने जाल को जैसे ही उठाया कि वहां पर पहले से ही छुपे व्यक्ति बागुन टुन्टीया और चोरन टुन्टीया ने उसे जान मारने की नीयत से लाठी, पत्थर से उसके सिर और छाती पर वार कर दिया. जिसमें कोड़ा खण्डैत गम्भीर रूप से जख्मी हो गया.

इलाज के क्रम में कोड़ा खण्डैत की हो गई थी मौतः हमले में जख्मी कोड़ा खण्डैत को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर ले जाया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया. इलाज के क्रम में दूसरे दिन लगभग 11 बजे चिकित्सक ने कोड़ा खण्डैत को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने कोर्ट को उपलब्ध कराए साक्ष्यः अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने कांड के प्राथमिकी अभियुक्त बागुन टुन्टीया और चोरन टुन्टीया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण सत्रवाद संख्या- 147 / 2022 के क्रम में सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 302 / 34 भादवि के तहत अभियुक्त बागुन टुन्टीया और चोरन टुटीया को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.

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