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तबरेज मौत मामले में 6 आरोपियों को हाइकोर्ट से मिली जमानत, पत्नी शाहिस्ता ने कहा- न्यायालय पर पूरा भरोसा

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Published : Dec 11, 2019, 10:35 PM IST

Tabrez Ansari death case
तबरेज अंसारी मौत मामला

तबरेज अंसारी की पिटाई कर हत्या मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 6 आरोपियों को मंगलवार के दिन झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. इसे लेकर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास है अभी जमानत मिली है और जल्द ही इस केस से बरी भी हो जाएंगे.

सरायकेला: जिले में तबरेज अंसारी की पिटाई कर हत्या मामले में आरोपित 6 आरोपियों को मंगलवार के दिन झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी. इस संबंध में जानकारी देते हुए निचली अदालत के वकील सुबोध हाजरा ने बताया कि इस मामले में जज के रूप में रंगन मुखोपाध्याय ने फैसला देते हुए कहा कि तबरेज की मौत किसी एक व्यक्ति के डंडे से नहीं हुई थी. इसलिए किसी एक व्यक्ति को सजा देना सही नहीं है.

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हत्या का मामला

बता दें कि 17 जून की रात को सरायकेला के धातकीडीह में ग्रामीणों ने खरसांवा के कदमडीहा निवासी तबरेज अंसारी की पिटाई की थी और 18 जून की सुबह पुलिस को सौंपा गया था. सरायकेला थाना की पुलिस ने तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप में 18 जून को सरायकेला मंडल कारा भेजा था, जहां 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी. उसके बाद तबरेज के परिजनों ने सरायकेला थाने में धातकीडीह के ग्रामीणों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया था.

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आरोपियों को जमानत

यह मामला अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी काफी चर्चित रहा था. अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद सरायकेला पुलिस ने आनन-फानन में 11 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, निचली अदालत से सभी 11 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद 6 आरोपियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका दाखिल की, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के रंगन मुखोपाध्याय की बेंच ने स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को जमानत दे दी.

सभी लोग निर्दोष

6 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर बचाव पक्ष के वकील सुबोध चंद्र हाजरा ने कहा कि ये सभी लोग निर्दोष थे. बेवजह इनका नाम डाल दिया गया था. हमने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसपर जिरह के बाद जमानत दी गयी. तबरेज की मौत जेल में हुई थी. उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी ने भी अपने पहले बयान में इस बात को स्वीकार किया था.

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दुष्कर्मियों का एनकाउंटर

इसे लेकर धतकीडीह के लोग काफी खुश नजर आए और देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए कहा कि अभी जमानत मिली है और जल्द ही इस केस से लोग बरी भी हो जाएंगे. वहीं, दूसरी ओर तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने काफी दुख जताते हुए कहा कि एक ओर सरकार दुष्कर्मियों का एनकाउंटर करवा रही है और दूसरी ओर मेरे पति के कातिलों को जमानत दी जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है. न्यायालय उन कातिलों को जरूर सजा देगी और उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी.

Intro:सरायकेला जिले के धतकीडीह में हुए तबरेज अंसारी के पिटाई कर हत्या मामले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने वाले आरोपित 6 आरोपियों को मंगलवार के दिन झारखण्ड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। Body:इस संबंध में जानकारी देते हुए निचली अदालत के वकील सुबोध हाजरा ने बताया कि इस मामले में जज के रूप में रंगून मुखोपाध्याय ने फैसला इस बिना पर देते हुए कहा की तबरेज की मौत किसी एक व्यक्ति के डंडे से मौत नहीं हुई थी जिसके बिना पर किसी एक व्यक्ति को सजा देना सही नहीं है। जिस कारण जज ने आरोपियों की ओर से वकील एके साहनी के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए सभी छ: आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।


बता दें कि 17 जून की रात को सरायकेला के धातकीडीह में ग्रामीणों ने खरसांवा के कदमडीहा निवासी तबरेज अंसारी की पिटाई की थी और 18 जून की सुबह पुलिस को सौंपा गया था। सरायकेला थाना की पुलिस ने तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप में 18 जून को सरायकेला मंडल कारा भेजा था। जहां तीन दिनों के बाद यानी 22 जून को उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद तबरेज के परिजनों ने सरायकेला थाने में धातकीडीह के ग्रामीणों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया था। यह मामला अंतरास्ट्रीय पटल पर काफी चर्चित रहा था। अंतरास्ट्रीय मुद्दा बनने के बाद सरायकेला पुलिस ने आनन फानन में 11 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं निचली अदालत से सभी 11 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज होने केV बाद 6 आरोपियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका दाखिल की। जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के रंगून मुखोपाध्याय की बेंच ने स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को जमानत दे दी।

छः लोगों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बचाव पक्ष के वकील सुबोध चंद्र हाजरा ने कहा कि ये सभी लोगों निर्दोष थे. इन्हें वेबजह नाम डाल दिया गया था... हमनें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा. जिसपर जिरह के बाद जमानत दिया गया। तबरेज की मौत जेल में हुई थी। उसकी पत्नी ने भी अपने पहले बयान में इस बात को स्वीकार किया है।


Conclusion:इधर धतकीडीह गांव के ग्रामीण खुश नजर आए और देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए कहा कि अभी जमानत मिली है और जल्द ही हम इस केश से बरी भी हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने काफी दुखी होकर कहा कि एक ओर तो सरकार बलात्कारियों का एनकाउंटर करवा रही है वहीं दूसरी ओर मेरे पति के कातिलों को जमानत दी जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय उन क़ातिलों को सजा जरूर देगी और उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी।

बाइट - सुबोध चंद्र हाजरा, वचाव पक्ष के वकील

बाइट - नन्दिनी मंडल, भीमसेन मंडल की पत्नी

बाइट - शाहिस्ता परवीन, तबरेज की पत्नी
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