योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

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Published : Dec 17, 2019, 11:24 PM IST

Yogendra Saws bail Petition heard in Jharkhand High Court
योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई ()

पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर एनटीपीसी के जरिये जमीन अधिग्रहण करने के खिलाफ धरना देने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है.

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की आंशिक सुनवाई न्यायाधीश ए बी सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद 20 जनवरी की अगली तिथि निर्धारित की है.

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पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर एनटीपीसी के जरिये जमीन अधिग्रहण करने के खिलाफ धरना देने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है. उनके खिलाफ बड़कागांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इसी मामले पर योगेंद्र साव ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

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इस मामले पर अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान निचली अदालत से अद्यतन रिपोर्ट रिपोर्ट की जानकारी मांगी थी. मामले पर सरकार की ओर से बताया गया कि निचली अदालत में 20 लोगों की गवाह होनी है. इस पर योगेंद्र साव की ओर से विरोध किया गया और कहा गया कि उनके मामले में 18 लोगों की गवाही हो चुकी है. ऐसे में गवाहों की संख्या बढ़ाना अब उचित नहीं है. इसके बाद अदालत ने योगेंद्र साव से शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने का निर्देश दिया था.

आपको बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी और उन्हें भोपाल में रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके बाद उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया.

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झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई मामले की सुनवाई न्यायाधीश ए बी सिंह की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद 20 जनवरी की अगली तिथि निर्धारित की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर एनटीपीसी द्वारा जमीन अधिग्रहण करने के खिलाफ धरना देने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है उनके खिलाफ बड़कागांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसी मामले पर योगेंद्र साव के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है।


Body:मामले पर अदालत पिछली सुनवाई के दौरान निचली अदालत से अघतनरिपोर्ट की जानकारी मांगी थी इस मामले पर सरकार की ओर से बताया गया निचली अदालत में मामले पर 20 लोगों की गवाह होनी है इस पर योगेंद्र साहू की ओर से विरोध किया गया और कहा गया कि उनके मामले में 18 लोगों की गवाही हो चुकी है ऐसे में गवाहों की संख्या बढ़ाना अब उचित नहीं है इसके बाद अदालत ने योगेंद्र साव से शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने का निर्देश दिया था


Conclusion:आपको बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी और उन्हें भोपाल में रहने का आदेश दिया गया था लेकिन उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जिसके बाद उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया
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