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जमुई में विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई

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Published : Apr 8, 2022, 5:16 PM IST

जमुई में पुलिस को गाड़ी चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है. चकाई-जमुई मेन रोड पर मेहशा मोड़ के पास झारखंड से आ रहे दो (Liquor Smuggling In Jamui) बाइक सवार को पुलिस ने 42 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया. फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरसात में भेजने की कार्रवाई की जा रही है. पढ़िए पूरी खबर...

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जमुई: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. इसी कड़ी में जमुई में चकाई-जमुई मेन रोड पर गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली. झारखंड से बाइक की डिक्की में शराब लेकर आ रहे दो बाइक सवार तस्कर (Two Liquor Smugglers Arrested In Jamui) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से पुलिस ने 42 बोतल विदेशी शराब जब्त किया.

जमुई में शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार: बता दें कि चकाई पुलिस को शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर पुलिस ने चकाई-जमुई मेन रोड पर मेहशा मोड़ चेकपोस्ट के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान झारखंड के चतरा की ओर से आ रहे दो अपाची बाइक सवार को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने दोनों के बाइक से 42 बोतल विदेशी शराब को भी जब्त किया. तस्करों की पहचान राजीव कुमार और रविंद्र कुमार के रूप में की गई. दोनों झारखंड के गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं.

बाइक की डिक्की से मिला 42 बोतल शराब: इस मामले में चकाई थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि दोनों शराब तस्कर बाइक की डिक्की में शराब रखकर जमुई की ओर ले जा रहे थे. लेकिन इसकी सूचना मिलते ही मेहशा मोड़ चेकपोस्ट पर गाड़ी चेकिंग लगाया गया. जिसमें दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में जमुई भेजा जाएगा.

शराबबंदी कानून में एक और संशोधन: सरकार ने शराबबंदी कानून में एक बार फिर संशोधन किया है. विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया जा चुका है और अब सरकार शराब पीने वालों के प्रति नरमी बरतेगी. मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना कर, छोड़ दिया जाएगा. इसके लिए राशि तय की जा रही है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कार्यभार सौंपा जाएगा.

बिहार में है शराबबंदी कानून: दरअसल, शराबबंदी को लेकर आलोचना झेल रही नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था. इसके तहत पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है. अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी.

बिहार में शराबबंदी कानून फेल! : अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सरकार पर विपक्षी पार्टियों के दबाव या न्यायालय के निर्देश के बाद कई तरह के बदलाव भी किए गए, लेकिन इसका भी असर देखने को नहीं मिल रहा है. बता दें कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से बकायदा मंत्रालय भी बना रखा है, जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी को मंत्री भी बनाया गया है. इसमें कई आईपीएस अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेट्री, एक्साइज कमिश्नर बिहार के 38 जिलों में 90 उत्पाद निरीक्षक 1000 से ज्यादा थानों और हजारों पुलिस वालों को लगाया गया है. फिर भी शराबबंदी कानून फेल साबित हो रहा है.

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