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शिक्षक नियुक्ति मामलाः झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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Published : Apr 19, 2022, 8:25 AM IST

teacher appointment case
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संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है.

रांची: शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से अवमानना वाद चलाये जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर 4 मई तक रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगाए जाने से कार्मिक सचिव वंदना दादेल और स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा को फिलहाल राहत मिली है.

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हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती: संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट की ओर से सचिव स्तर के दो अधिकारियों को कंटेम्पट ऑफ कोर्ट किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसे लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है.

जानकारी देते अधिवक्ता

क्या है पूरा मामला: दरअसल, याचिकाकर्ता ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षकों के नियुक्ति की मांग की है. हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की. जिसके बाद प्रार्थी ने अदालत में इसकी जानकारी दी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए माना था कि दो सचिव स्तर के अधिकारियों ने कंटेम्पट ऑफ कोर्ट किया है. याचिककर्ता के वकील की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, झारखंड हाई कोर्ट ने सचिव वंदना दादेल और राजेश शर्मा को यह निर्देश दिया कि दो सप्ताह के अंदर संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो दोनों अधिकारियों सचिव वंदना दादेल और राजेश शर्मा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई थी.

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