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अत्याधिक शराब पीकर गाड़ी चलाते 25 चालक पकड़ाए, वाहन जब्त कर भेजा गया कोर्ट

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Published : Jan 1, 2023, 10:45 PM IST

Updated : Jan 2, 2023, 9:05 AM IST

Police action on drunk driving in Ranchi
रांची में नया साल में शराब पीकर गाड़ी लाने पर कार्रवाई

रांची में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई हुई है (Police action on drunk driving in Ranchi). राजधानी में विभिन्न थाना क्षेत्र से 25 लोग पकड़े गए हैं. उनकी गाड़ियों को जब्त कर कोर्ट भेजा गया है. रांची ट्रैफिक पुलिस के ड्रंक एंड ड्राइव अभियान से काफी सफलता मिली है.

रांचीः राजधानी रांची में निर्धारित से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना चालकों को अब महंगा पड़ेगा लगा है. रांची ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके तहत पुलिस की टीम ने निर्धारित से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 25 चालकों पर कार्रवाई भी की है (Police action on drunk driving in Ranchi). उनके वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है, साथ ही उनके मामलों को अभियोजन के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है. इसमें वैसे वाहन चालक भी शामिल हैं जो 31 दिसंबर को देर रात नए साल के स्वागत में जश्न मनाकर गाड़ी से लौट रहे थे.

एक हफ्ते से जारी है ड्राइवः पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक एसपी के आदेश पर शहरभर में पुलिस की टीम की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक सप्ताह से लगातार ड्रंक एंड ड्राइव अभियान (Drunk drive campaign of Ranchi police) चलाया जा रहा था. इस दौरान पुलिस की टीम हर दिन पांच से छह वैसे वाहन चालकों को पकड़ी, जो निर्धारित से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे.

डॉक्टर्स ने भी अत्याधिक मात्रा में शराब पीने की दी रिपोर्टः ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जिन वाहन चालकों को अत्याधिक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, उन्हें पहले ट्रैफिक पुलिस ने ब्रेथ एनैलाइजर से चेक की और मात्रा अधिक होने पर उनके वाहन को जब्त किया. इसके बाद रिम्स और सदर अस्पताल के चिकित्सक से भी जांच करायी गई. डॉक्टरों ने भी अपनी रिपोर्ट में अत्याधिक शराब पीने की बात बतायी है. इसी आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़े गए वाहन चालकों के मामले को कोर्ट में भेजा है.

30 एमएल से अधिक मात्रा में पी रखी थी शराबः पुलिस के अनुसार 30-100 एमएल या इससे कम मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध नहीं है. लेकिन 30 एमएल या इससे अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध के दायरे में आता है. जिन चालकों को पकड़ा गया है, वे सभी मानक से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 शराब पीकर ड्राइविंग करने को प्रतिबंधित किया है और इसे अपराध के श्रेणी में रखा गया है.



लग सकता है 10 हजार जुर्मानाः मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का चालान काटे, बल्कि पुलिस ऐेसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करती है. न्यायालय के समक्ष चालक अगर अपना अपराध स्वीकार करता है तो उसे दस हजार रुपए जुर्माना जमा करना पड़ सकता है या फिर न्यायालय जुर्माना की राशि तय करेगी. लेकिन वह निर्दोष खुद को बताता है तो दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद न्यायालय फैसला सुनाएगा.

नये साल को लेकर अलर्ट रही पुलिसः वहीं दूसरी तरफ एक जनवरी को लेकर राजधानी पुलिस विशेष रूप से सतर्क दिखी. सुबह से ही पार्कों में पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही थी. खासकर वैसे पिकनिक स्पॉट जहां काफी भीड़भाड़ थी वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए थे. महिला पुलिस बल की भी पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई थी. पूरे दिन पुलिस के अलर्ट रहने की वजह से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की घटना फिलहाल रिपोर्ट नहीं की गई है.

ड्रंक एंड ड्राइव पर होगी कार्रवाईः रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने बताया कि एक सप्ताह से शहरभर में ड्रंक एंड ड्राइव चलाया जा रहा था. पहली जनवरी को भी ड्रंक ड्राइव अभियान चलाया गया, इस दौरान दो दर्जन से अधिक लोग अत्याधिक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए हैं. मामले को अभियोजन के लिए कोर्ट भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई कोर्ट से होगी. नौशाद आलम के अनुसार एक जनवरी को भी पुलिस सभी पिकनिक स्पॉट पर सुबह से ही तैनात थी. ऐसे में भीड़ को संभालने में पुलिस ने काफी सहयोग किया कुल मिलाकर अभी जनवरी शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी में व्यतीत हुआ है.

Last Updated :Jan 2, 2023, 9:05 AM IST
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