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हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, रांची में अवैध रूप से संचालित बार की हो जांच

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Published : Dec 12, 2022, 9:45 PM IST

Pil Filed in High Court
Pil Filed in High Court

रांची में संचालित अवैध बार की जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई (PIL Filed In High Court) है. इसके माध्यम से माध्यम से अदालत को जानकारी दी है कि रांची में अवैध रूप से धड़ल्ले से बार चलाए जा रहे हैं.

रांची: राजधानी रांची में चल रहे अवैध बार की जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई (PIL Filed In High Court) है. सुनील कुमार सिंह ने यह जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को जानकारी दी है कि रांची जिले में अवैध रूप से धड़ल्ले से बार चलाए जा रहे (Illegal Bar In Ranchi) हैं. प्रशासन के नाक के नीचे यह अवैध रूप से चलाया जा रहा है. इसकी जांच की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई है.


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25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को परोसी जा रही शराबः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया है कि याचिका के माध्यम से (Public Interest Litigation) अदालत को यह भी जानकारी दी गई है कि रांची जिला में चल रहे बार में सभी नियमों की अनदेखी की जाती है. नियम के तहत 25 वर्ष से कम के लोगों को शराब उपलब्ध नहीं करानी है. इस पर रोक लगाई गई है. बच्चों को इस से दूर रखने की बात कही गई है, लेकिन राजधानी में चल रहे किसी बार में किसी भी तरह के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा (Ignorance Of Rules In Bar)है. धड़ल्ले से नियमों की अनदेखी की जा रही है. यह अवैध कारोबार रांची में फल-फूल रहा है.


डीजीपी, एसएसपी और विभागीय अधिकारी के बनाया प्रतिवादीः मामले में राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी, झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव, रांची एसएसपी और सर्किल ऑफिसर को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि राजधानी में प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर इस तरह शराब की बिक्री बगैर अधिकारी के मिलीभगत के संभव नहीं है. इसलिए इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

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