रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर दर्ज लगभग आधे दर्जन से अधिक मामलों पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.
8 जनवरी को लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई शुरू होगी. देखना अहम होगा कि, लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से कब राहत मिलती है. लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर भी 22 जनवरी को सुनवाई होनी है. अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो वह जेल से रिहा हो जाएंगे.
जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में 8 जनवरी को लालू प्रसाद के मामले पर सुनवाई होनी है. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में सुनवाई होनी है.
पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को हिरासत की अवधि के दौरान लालू प्रसाद से जेल में कौन-कौन मिले हैं? उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है. जेल आईजी को अपने जवाब में यह बताने को कहा था कि, कब-कब लालू प्रसाद से कौन-कौन मिले हैं? उसमें नियम की अनदेखी तो नहीं की गई है? वहीं उनके स्वास्थ्य पर भी रिम्स से रिपोर्ट मांगी गई है.
जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर हाई कोर्ट में लालू प्रसाद के विरुद्ध 3 जनहित याचिका दायर की गई है. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अदालत में जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है.
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अदालत ने राज्य सरकार से इन मामलों में भी जवाब पेश करने को कहा है. उस मामले पर भी जनवरी में ही सुनवाई होनी है. लालू प्रसाद को चारा घोटाला मामले में सीबीआई की अदालत से दी गई सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है.
उस अपील याचिका पर भी हाई कोर्ट में इसी वर्ष सुनवाई होनी है.अपील के माध्यम से लालू प्रसाद ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी है.
लालू प्रसाद का कहना है कि, निचली अदालत से जो सजा दी गई है वह गलत है इसीलिए उसे खारिज कर दी जाए. लालू प्रसाद द्वारा दर्ज मामले और लालू प्रसाद के विरोध में दर्ज मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. देखना अहम होगा कि, क्या कुछ होता है? लालू प्रसाद जेल से रिहा हो पाते हैं या नहीं?