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विधायक ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट से राहत, निचली अदालत में चल रहे रेप केस की सुनवाई पर लगाई रोक

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Published : Dec 12, 2022, 9:29 PM IST

MLA Dhullu Mahto Got Relief From High Court
MLA Dhullu Mahto Got Relief From High Court

भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे रेप केस की सुनवाई पर रोक लगा (MLA Dhullu Mahto Got Relief From High Court) दी है.

रांची: यौन शोषण के आरोपी धनबाद के बाघमारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद तत्काल निचली अदालत में चल रहे केस के ट्रायल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से विधायक को तत्काल राहत मिली (MLA Dhullu Mahto Got Relief From High Court)है. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.


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निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर लगी रोकः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया है. निचली अदालत ने उनके डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किया है, यह गलत है. नियम की अनदेखी की गई है. ऐसे में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाई जाए और आरोप को निरस्त किया जाए. अदालत ने प्रार्थी के पक्ष को सुनने के बाद निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर तत्काल रोक लगा दी है.


धनबाद की भाजपा महिला नेत्री ने ढुल्लू महतो पर लगाया है आरोपः बता दें कि धनबाद की ही भाजपा महिला नेत्री ने ढुल्लू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कतरास थाना में केस दर्ज कराया (BJP MLA Accused Of Sexual Harassment) था. जिसका कांड संख्या 178/2019 है. उसी मामले में धनबाद की निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया है. उसके बाद निचली अदालत के संज्ञान को विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद के निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटिशन दायर कर चुनौती दी थी. निचली अदालत ने विधायक के डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत के डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. पूर्व में हाई कोर्ट ने इस मामले में विधायक को बेल दिया था.

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