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सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा, सिर काटकर धड़ को कई किलोमीटर दूर लगाया था ठिकाने

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 30, 2023, 10:17 PM IST

Sufia Parveen murder case in Ranchi. रांची में बहुचर्चित सूफिया हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उपर 95-95 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Sufia Parveen murder case in Ranchi
Sufia Parveen murder case in Ranchi

रांची: राजधानी रांची के बहुचर्चित सूफिया हत्याकांड मामले में गुरुवार को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

2021 के जनवरी माह में रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक सिर कटी लाश मिली थी, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी. कई दिनों तक पुलिस के द्वारा सघन जांच के बाद लाश की शिनाख्त हो पाई. पहचान होने के बाद लाश का सिर घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर मांडर क्षेत्र में जाकर मिला था. इस हत्याकांड में पुलिस ने बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया.

आरोपी बिलाल शेख और उसकी पत्नी अफसाना खातून की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ये बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का था और इसी वजह से बिलाल और उसकी पत्नी ने सूफिया की हत्या की थी. पूरे मामले में 19 गवाहों को सुना गया और सभी सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अपर न्यायायुक्त की कोर्ट एमके वर्मा के द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों आरोपियों को 95-95 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. दोनों आरोपियों पर हत्या के मामले को लेकर धारा 302, 102 बी कई धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है.

इसी घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर भी हमला हुआ था. शहर में खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए थे. इस घटना में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तत्कालीन डीएसपी चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी एसके महतो को सम्मानित भी किया गया था.

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