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जेपीएससी पर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका दायर

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Published : Jun 30, 2021, 10:09 PM IST

jharkhand High court
झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड के तीन विश्वविद्यालयों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति मामले में अनियमितता का खुलासा हुआ है. याचिकाकर्ता विकास कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर घोर अनियमितता का आरोप लगाते हुए नियुक्ति रद्द करने की मांग की है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति में अनियमितता को लेकर याचिका दायर की गई है. याचिका में जेपीएससी पर नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है.

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क्या है पूरा मामला?

रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, धनबाद के बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्ट्रार की निुयक्ति में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. इस संबंध में जेपीएससी पर घोर अनियमितता का आरोप लगाते याचिकाकर्ता विकास कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति रद्द करने की मांग की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक बगैर साक्षात्कार के ही अभ्यर्थी को उत्तीर्ण कर दिया गया और नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दी गई है.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट

मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए जेपीएससी की ओर से भेजी गई मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी है. जेपीएससी ने सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था. प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया की गई, लेकिन प्रदुम्न सिंह लखावत के बिना साक्षात्कार में शामिल हुए ही उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है. इसलिए जेपीएससी की ओर से की गई अनुशंसा में गड़बड़ी है. ऐसे में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

4 विश्वविद्यालयों में होगी नियुक्ति

बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्टार की नियुक्ति होनी है. जिसके लिए पूरी प्रक्रिया की गई थी. अब गड़बड़ी सामने आने पर ये देखना अहम होगा कि याचिकाकर्ता के आरोप पर सरकार क्या जवाब देती है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है?

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