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रामगढ़ विधायक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत से जारी गैर जमानती वारंट को किया खारिज

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Published : Sep 27, 2022, 8:27 PM IST

Jharkhand High Court
Jharkhand High Court

झारखंड हाई कोर्ट से रामगढ़ विधायक ममता देवी (Ramgarh MLA Mamta Devi) को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने गोला गोलीकांड में विधायक (MLA Mamta Devi in Gola firing) के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया है.

रांची: रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक ममता देवी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गोला गोलीकांड में विधायक (MLA Mamta Devi in Gola firing) के खिलाफ रामगढ़ की निचली अदालत से जारी गैर जमानती वारंट (Warrant against Ramgarh MLA) को अदालत ने खारिज कर दिया है. मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने वारंट खारिज किया है. हाई कोर्ट के इस आदेश से विधायक को बड़ी राहत मिली है.

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ममता देवी के क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन पर हुई सुनवाई: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में विधायक ममता देवी की ओर से दायर क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया है. विधायक ममता देवी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा. हाई कोर्ट के वारंट खारिज करने के आदेश से विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है क्योंकि, निचली अदालत से वारंट जारी होने के बाद विधायक की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी लेकिन, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी पर रोक लग गई है.

अधिवक्ता धीरज कुमार
क्या है पूरा मामला: दरअसल, ममता देवी गोला गोलीकांड की आरोपी हैं. पिछले दिनों रामगढ़ कोर्ट ने विधायक ममता देवी सहित 9 आरोपियों की जमानत लगातार तीन तारीखों पर अनुपस्थित रहने के कारण खारिज कर दी थी. रजरप्पा थाना में दर्ज कांड संख्या 79/16 और गोला थाना कांड संख्या 65/16 में ममता देवी, राजीव जायसवाल, कोलेश्वर महतो, अभिषेक सोनी, बालेश्वर भगत, जद्दु महतो, लाल बहादुर महतो, सुभाष महतो और कुंवर महतो आरोपी हैं. पूर्व में अदालत ने उक्त आरोपियों को बेल दे दी थी लेकिन, जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण निचली अदालत ने उनकी बेल खारिज कर दी थी.
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