रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराध के आरोपी लालू कुमार राणा, आशीष रंजन और रोशन कुमार की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखे. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वह कई माह से जेल में हैं.
उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए अदालत ने आशीष रंजन और रोशन कुमार को जमानत की सुविधा 10-10 हजार के मुचलके पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया, जबकि आरोपी लालू कुमार राणा का अपराधिक इतिहास देखने के उपरांत अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. लालू कुमार राणा, आशीष रंजन और रोशन कुमार लोगों को बैंक अधिकारी बनकर ठगने के आरोपी हैं. देवघर साइबर थाना में मामला दर्ज हैं. उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. उसी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक की जमानत याचिका खारिज कर दी और दो को बेल दे दी है.