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छठी जेपीएससी मामले की सबसे पुरानी याचिका हाई कोर्ट से खारिज, प्रार्थी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

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Published : Mar 30, 2022, 10:23 PM IST

छठी जेपीएससी में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

Jharkhand High Court dismisses Rahul Kumar petition in 6th JPSC case
Jharkhand High Court dismisses Rahul Kumar petition in 6th JPSC case

रांची: छठी झारखंड लोक सेवा आयोग की सबसे पुराने मामले में झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दायर याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को याचिकाकर्ता चुनौती देंगे.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई के बाद छठी झारखंड लोक सेवा आयोग के मामले की याचिका को खारिज कर दिया गया. बता दें कि प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 19 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार के नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर चुनौती देते हुए सरकार के इस संकल्प को रद्द करने की मांग की थी.


छठी जेपीएससी मामले को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. अभ्यर्थी अनिल पन्ना का कहना है कि छठी जेपीएससी मामले में राहुल कुमार की याचिका इस मामले में सबसे पुराना केस है, जिसमें विज्ञापन के नियमावली के खिलाफ अतिरिक्त रिजल्ट को चुनौती दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. वहीं, अभ्यर्थी राज कुमार मिंज ने कहा कि हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द चुनौती दी जाएगी.

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