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मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज नामांकन मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

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Published : Mar 9, 2021, 9:10 PM IST

मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज को काउंसलिंग से अलग रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट

रांची: मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को काउंसलिंग से अलग रखने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सभी प्रकार की सुनवाई की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है.

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अब अदालत द्वारा शीघ्र ही फैसला सुनाया जाएगा. देखना अहम होगा कि अदालत से क्या फैसला आता है?झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के काउंसलिंग के बिंदु पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, यूजीसी और याचिकाकर्ता की ओर से दलील पेश की गई. सुनवाई की सभी प्रक्रिया को अदालत ने पूरी कर फैसला को सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह नियम पूर्व से लागू नहीं होगा, वही केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि, जो नियम बनाया गया है वह सभी के लिए बनाया गया है, सभी के हित को देखते हुए नियम बनाया गया है.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर ली. फैसला सुरक्षित रख लिया है, शीघ्र ही फैसला सुनाया जाएगा. अदालत के आदेश के आलोक में पूर्व में ही केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से जवाब पेश कर दिया गया था.

उसके जवाब पर याचिकाकर्ता की ओर से भी प्रतिउत्तर पेश कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की ओर से कई तरह के सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी पेश किए गए. बता दें कि मामले में हाई कोर्ट से राहत न मिलती देख प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों का भविष्य देखते हुए राहत जारी कर काउंसलिंग करने का आदेश दिया था. काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से कॉलेज को छूट दी गई है. साथ ही हाई कोर्ट को इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश भी दिया गया है.

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