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उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड जैसा कांड झारखंड में भी, पुलिस की जांच पर हाई कोर्ट नाराज, एसआईटी गठित कर जांच का दिया आदेश

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Published : Oct 8, 2020, 8:35 PM IST

Updated : Oct 8, 2020, 9:46 PM IST

झारखंड के गिरिडीह जिला के राजधनवार थाना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड जैसा ही कांड के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मामले की एसआईटी गठित कर जांच करने का आदेश दिया है.

Hearing on criminal writ petition filed by Shankar Paswan in ranchi
Hearing on criminal writ petition filed by Shankar Paswan in ranchi

रांची: झारखंड के गिरिडीह जिला के राजधनवार थाना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड जैसा ही कांड के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मामले की एसआईटी गठित कर जांच करने का आदेश दिया है. अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा है कि, "उत्तर प्रदेश के हाथरस में ही सिर्फ इस तरह का जघन्य कांड नहीं होता है बल्कि यहां झारखंड भी इस तरह के मामले हुए हैं, इस तरह के मामले हाईकोर्ट के समक्ष आई है, अदालत ने इस तरह के जघन्य अपराधिक मामले में सरकार को तेजी से जांच कर आरोपी को सजा देने का आदेश दिया है"

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जल्द करें मामले की जांच

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस इस जघन्य अपराध की जांच सही ढंग से नहीं कर रही है, अपराधिक खुले घूम रहे हैं लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसे घूमने की छूट दे दी दी है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाया है कि मामले की एसआईटी से शीघ्र जांच किया जाए ताकि आरोपी पर कार्रवाई हो और इस तरह की घटना को फिर से कोई अंजाम देने का दुस्साहस ना करें. पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश पर गिरिडीह के एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उपस्थित थे उन्होंने कहा कि केस की जांच चल रही है यह मामला ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है, अदालत ने एसपी के जवाब पर और संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध में भी पुलिस के जवाब से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जांच सही ढंग से चल रही है उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर पुलिस की जांच इस तरह से होगी तो अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है यह कहते हुए उन्होंने शीघ्र मामले में एसआईटी गठित कर मामले की त्वरित जांच करने को कहा है.


पुलिस दे रही अपराधियों को छूट

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस इस जघन्य अपराध की जांच सही ढंग से नहीं कर रही है, अपराधी खुले घूम रहे हैं. लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें घूमने की छूट दे रही है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाया है कि मामले की एसआईटी से शीघ्र जांच किया जाए. ताकि आरोपी पर कार्रवाई हो और इस तरह की घटना को फिर से कोई अंजाम देने का दुस्साहस ना करें.

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शीघ्र करें एसआईटी गठित

पूर्व में हाई कोर्ट के आदेश पर गिरिडीह के एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि केस की जांच चल रही है, यह मामला ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है. अदालत ने एसपी के जवाब पर और संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के जघन्य अपराध में भी पुलिस के जवाब से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जांच सही ढंग से चल रही है उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर पुलिस की जांच इस तरह से होगी तो अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है. यह कहते हुए उन्होंने शीघ्र मामले में एसआईटी गठित कर मामले की त्वरित जांच करने को कहा है.

क्या था मामला

30 मार्च 2020 को गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना में शंकर पासवान ने एक एफआईआर दर्ज किया था. जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी 15 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उस पर किरोसिन तेल छिड़ककर उसकी हत्या कर दी गई है. उन्होंने मामले में एसआईटी की जांच की गुहार लगाते हुए हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव गृह सचिव, डीजीपी को एसआईटी गठित कर जांच करने का आदेश दिया है. धनबाद नगर थाना में कांड संख्या 63/2020 दर्ज किया गया है जिसमें धारा 302, 376, 511, 201, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Last Updated : Oct 8, 2020, 9:46 PM IST
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