ETV Bharat / state

निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई टली, जेल में ही मनाएंगी दीपावली

author img

By

Published : Oct 21, 2022, 3:11 PM IST

निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल(IAS officer Puja Singhal) की दिवाली अब जेल में ही मनेगी. झारखंड हाई कोर्ट में होने वाली उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई.

Etv Bharat
Etv Bharat

रांचीः निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई (Hearing on bail to suspended IAS Puja Singha )टल गई. फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा. याचिका पर सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने शपथ पत्र दायर करने के लिए समय मांगा था.

ये भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट में हुई पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई, 21 अक्टूबर को दी गई अगली डेट

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई होनी थी. फिलहाल पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा. पूजा सिंघल की दीपावली और छठ अब जेल में ही मनेगी. पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वो जेल में बंद हैं. जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब साढ़े चार महीने से अधिक बीत गए हैं लेकिन उन्हें अबतक जमानत नहीं मिली है.

इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब पूजा सिंघल की ओर से हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है. प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे. ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई.

खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ. उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थीं. ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास के अलावा उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे. 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह सलाखों के पीछे हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.