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Jharkhand High Court: टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी, राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों से मांगा जवाब

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Published : Jun 29, 2021, 4:58 PM IST

झारखंड में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम (Town Planner Recruitment Exam Result) को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार (State Government), झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) और असिस्टेंट टाउन प्लानर परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों (Successful Candidates) को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

Jharkhand High court
झारखंड हाईकोर्ट

रांची: झारखंड में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार (State Government), झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) और असिस्टेंट टाउन प्लानर परीक्षा (Assistant Town Planner Exam) में पास हुए अभ्यर्थियों को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. सभी को 10 अगस्त से पहले अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High court) के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा परिणाम (Town Planner Recruitment Exam Result) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवास के मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) के अधिवक्ता और परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

अधिवक्ता की प्रतिक्रिया

अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार (State Government), झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) और असिस्टेंट टाउन प्लानर परीक्षा (Assistant Town Planner Exam) में पास हुए अभ्यर्थियों को जवाब पेश करने को कहा है.

ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है. नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह परीक्षा का परिणाम जो है वह गलत है, इस परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने विज्ञापन निकले के बाद की तिथि की से निर्गत सर्टिफिकेट जमा किए हैं और उस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है. ये गलत है, क्योंकि विज्ञापन निकलने से पहले के प्रमाण पत्र ही मान्य होते हैं. इसलिए इस परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर दिया जाए.

वर्ष 2020 में हुई थी नियुक्ति

वहीं, सरकार के अधिवक्ता ने प्रार्थी की इस दलील का विरोध किया. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी. वर्ष 2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग (Jharkhand Public Service Commission) ने टाउन प्लानर की नियुक्ति (Town Planner Appointment) के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है. सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दिया गया है. नियुक्ति के परिणाम को याचिकाकर्ता विवेक कुमार और पायल कुमारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह परिणाम गलत है, इसे हटा कर मेरी नियुक्ति की जानी चाहिए. इसी मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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