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अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला की जांच पर सवाल, हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगे लिखित जवाब

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Published : Dec 19, 2020, 5:23 PM IST

झारखंड के विभिन्न जिलों में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले को लेकर सरकार से विस्तृत लिखित जवाब पेश करने को कहा है.

Hearing in Jharkhand high court in scholarship scam case
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: राज्य में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले पर हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले की जांच किसको सौंपी है, कब दी गई है? इस पर सरकार को विस्तृत लिखित जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला के जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा गया है. जल्द ही एसीबी इस मामले में जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी.

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झारखंड सरकार के इस मौखिक जवाब पर अदालत ने राज्य सरकार को मामले में लिखित जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि जांच का जिम्मा उन्हें कब दी गई है? अब तक एसीबी ने इस मामले में क्या किया है? क्या कदम उठाया है? इसकी विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करें. सरकार के जवाब के बाद मामले की आगे सुनवाई की जाएगी.

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