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चर्चित डबल मर्डर मामले के आरोपी को हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, अदालत ने खारिज की याचिका

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Published : Jan 6, 2021, 8:45 PM IST

रामगढ़ के चर्चित डबल मर्डर मामले के नाबालिग आरोपी श्याम उरांव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है.

Hearing in Jharkhand High Court in double murder case in Ramgarh
झारखंड हाईकोर्ट

रांची: रामगढ़ के चर्चित डबल मर्डर मामले के नाबालिग आरोपी श्याम उरांव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

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हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में कोडरमा के चर्चित डबल मर्डर मामले के आरोपी श्याम उरांव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है.

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जून 2020 में हुई थी प्रेमी प्रेमिका की हत्या
जून 2020 रामगढ़ जिला के वासल थाना अंतर्गत राजकुमार यादव और उसके प्रेमीका की हत्या हुई थी. आरोपी लड़की का भाई श्याम उरांव पर दोनों को बुलाकर उसकी हत्या करने का आरोपी बनाया गया है. निचली अदालत से उनकी डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी, उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया है.

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