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हाई स्कूल फिजिकल टीचर नियुक्ति मामला, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद

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Published : Sep 15, 2020, 12:54 PM IST

disturbances in appointment of a physical teacher case
झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

रांचीः हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नियुक्ति मामले में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार
इसे भी पढ़ें- रिम्स में ट्यूटर पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने 2016 के विज्ञापन के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति का दिया आदेश


मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में फिजिकल टीचर नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में जवाब दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

बता दें कि वर्ष 2016 में हाई स्कूलों में फिजिकल टीचर की नियुक्ति की गई थी. उसी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रार्थी निशांत कुमार चंदन और ज्ञान प्रकाश महतो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है.

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