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टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अग्रवाल बंधु की याचिका पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

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Published : Jul 20, 2021, 4:53 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में टेरर फंडिंग (Terror Funding) मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल को आरोपी बनाया है.

रांची: टेरर फंडिंग (Terror Funding) मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में चल रहे मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी दलील पेश की. अदालत ने सुनवाई के सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब आगे अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है. अब शीघ्र ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.

जानकारी देते अधिवक्ता


एनआईए ने की याचिकाकर्ता को राहत नहीं देने की अपील
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि एनआईए के द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है, बेबुनियाद है, एनआईए के द्वारा लगाया गया जो भी आरोप है, उसे निरस्त कर दिया जाए. उन्होंने इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया. वहीं सुनवाई के दौरान एनआईए के अधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि एनआईए की ओर से जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह आरोप सही है और सभी का पुख्ता सबूत है, इसलिए उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाए.

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अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल को आरोपी बनाया है. एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है. दोनों आरोपियों ने उसी मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई है और आदेश सुरक्षित रख लिया है.

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