ETV Bharat / state

पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव रांची सिविल कोर्ट से हुए बरी, फिलहाल जेल में ही रहेंगे

author img

By

Published : Oct 7, 2021, 4:28 PM IST

Updated : Oct 7, 2021, 7:10 PM IST

ध्वनि प्रदूषण एक्ट मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में योगेंद्र साव को बरी कर दिया है. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने योगेंद्र को बरी किया है.

Former minister Yogendra Sao
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव

रांची: पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ध्वनि प्रदूषण एक्ट मामले में साक्ष्य के अभाव में योगेंद्र साव बरी हुए हैं. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने योगेंद्र साव को बरी किया है. 2016 में बड़कागांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास लाउडस्पीकर से विरोध प्रदर्शन करने पर बड़कागांव थाना प्रभारी ने ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था.

यह भी पढ़ें: HAPPY BIRTHDAY RAJNI: दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मना हथिनी का 12वां जन्मदिन, रजनी ने काटा 10 पाउंड का केक

मामले में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और चोहन साव को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामला GR 586/19 बड़कागांव कांड संख्या 122/16 से जुड़ा हुआ है. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और चोहन साव पर स्वास्थ्य केंद्र के पास तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाने का आरोप लगाया था जिसको लेकर बड़कागांव थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा ने मामला दर्ज कराया था.

बता दें कि एनटीपीसी के द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी सहित कई पर मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसको लेकर योगेंद्र साव जेल में बंद हैं.

Last Updated : Oct 7, 2021, 7:10 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.