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31 जनवरी के बाद कोरोना पाबंदी में ढील की संभावना, शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर विचार

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Published : Jan 28, 2022, 8:35 AM IST

Disaster Management Authority meeting Corona restrictions in Jharkhand likely to be relaxed after January 31
31 जनवरी के बाद कोरोना पाबंदी में ढील की संभावना

31 जनवरी के बाद झारखंड में कोरोना पाबंधी में ढील मिल सकती है. सोमवार 31 जनवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक है. इसमें शैक्षणिक संस्थान खोलने पर विचार किया जा रहा है.

रांची: कोरोना के नये वैरिएंट के संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक पाबंदी लगा रखी है. संक्रमण की रफ्तार में कमी को देखते हुए राज्य सरकार पाबंदियों में ढिलाई पर विचार कर रही है, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों को खुलने की संभावना है. इसको लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक सोमवार यानी 31 जनवरी को होने की संभावना है. इस बैठक में राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेगी.

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राज्य में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, जिसे देखते हुए सरकार वर्तमान समय में जारी पाबंदी में ढिलाई दे सकती है. इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार किये जाने की संभावना है.शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य सरकार से आग्रह किया है. मैट्रिक-इंटरमीडिएट परीक्षा के अलावा स्कूलों में होनेवाली वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर सरकार स्कूलों के खोलने पर फैसला लेने की संभावना है.इसके अलावा शादी विवाह आदि समारोह में 100 के बजाय संख्या बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी. रात 8 बजे तक की बाध्यता को भी खत्म होने की संभावना है.


15 जनवरी को जारी हुई थी गाइडलाइनः राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 जनवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई थी. बैठक में कोरोना के नये वैरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे और संक्रमण की समीक्षा की गई थी. इसी दौरान सरकार ने शैक्षणिक संस्थान को बंद करने, सरकारी और निजी संस्थान में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने, अंत्येष्टि और शादी विवाह में अधिकतम 100 लोगों के ही शामिल होने और रात 8 बजे के बाद बार,रेस्टोरेंट और मेडिकल को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था. इसके बाद सरकार ने पाबंदी को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था.


31 जनवरी तक लागू है ये पाबंदी

  • सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूर्णत: बंद रहेंगे.
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे.
  • सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.
  • रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकान अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे, बाकी सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी.
  • आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे.
  • इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे.
  • सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे. बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा.
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