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लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, 27 नवंबर को होगी सुनवाई

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Published : Nov 23, 2020, 7:10 PM IST

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में जवाब सौंप दी गई है. लालू प्रसाद के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है. लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है.

CBI answer in Lalu Prasad bail case in jharkhnad High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत के मामले में सीबीआई की ओर से सोमवार को जवाब सौंप दी गई है. सीबीआई की ओर से अदालत में सॉफ्ट कॉपी सर्व की गई. 24 नवंबर को हार्ड कॉपी भी दी जाएगी. लालू प्रसाद के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में 27 नवंबर को सुनवाई होनी है. पूर्व में अदालत ने सीबीआई को 23 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा था, उसी आलोक में जवाब दिया गया है.

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पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब सौंपने के लिए अदालत से समय की मांग की गई थी. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की है.

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लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उन्होंने अपनी याचिका में अदालत को बताया है कि उनकी हिरासत की अवधि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दिए गए सजा के आधे के बराबर हो गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. लालू प्रसाद प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा दी है. अदालत में उन्हें 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा दी है, जिसमें कहा गया है कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेगी, पूर्व में उन्हें चाईबासा के 2 मामले और देवघर के मामले में जमानत दी गई है.

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