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तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ चला अभियान, 200 से अधिक दुकानों पर छापामारी

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Published : Aug 18, 2021, 9:06 AM IST

रांची जिले के डीसी और एसएसपी के निर्देश पर राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से पान मसाला-प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान 200 से अधिक दुकानों पर छापामारी की गई.

sale of tobacco products in ranchi
तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ चला अभियान

रांचीः जिले के डीसी और एसएसपी के निर्देश पर राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से पान मसाला-प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया. शहर के विभिन्न हिस्सों में 200 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर की गई छापेमारी में अवैध रूप से बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की गई. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इन दुकानों पर कार्रवाई की गई.

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बता दें कि पान मसाला और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए 13 छापामार दस्ते गठित किए गए थे. सीओ को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए दस्तों का गठन किया गया था. छापामार दस्ते का एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीएम रांची की अध्यक्षता में ओरिएंटेशन भी किया गया था.

इन्होंने किया कार्रवाई का नेतृत्व
कार्रवाई का नेतृत्व करने में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, दंडाधिकारी सदर रांची, नोडल पदाधिकारी टोबैको कंट्रोल सेल रांची के डॉक्टर आर एन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, तंबाकू नियंत्रण इकाई रांची के जिला परामर्शी सुशांत कुमार और प्रतिनिधि रांची कैंसर केयर फाउंडेशन मौजूद थे.

झारखंड में 2012 से तंबाकू उत्पादों की खरीब-बिक्री पर प्रतिबंध

झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा-पान मसाला की खरीद बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है. प्रतिबंधित सामग्री का व्यापार और खरीद-बिक्री करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. झारखंड में वर्ष 2012 से ही तंबाकू युक्त गुटखा पान मसाला आदि की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध है और इसे हर एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है. पिछली दफा 21 जुलाई 2020 को इस प्रतिबंध को बढ़ाया गया था.

डराते हैं तंबाकू से मौत के आंकड़े

WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में करीब 130 करोड़ लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं. हर साल इनमें से 80 लाख लोगों की मौत की वजह तंबाकू ही बन रही है और 12 लाख लोग ऐसे होते हैं जो तंबाकू के धुएं के संपर्क में रहते हैं या कभी कभार दोस्तों के साथ तंबाकू का सेवन करते हैं. भारत में हर साल तंबाकू के कारण जान गंवाने वालों की संख्या करीब 13 लाख है. तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए हर साल 31 मई को दुनिया भर में World no tobacco day मनाया जाता है.

क्या है कोटपा

तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण को लेकर भारत सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 पारित किया है. इसे संक्षेप में COTPA 2003 यानी Cigarettes and other Tobacco Products Act 2003 कहा जाता है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों, मंदिर, मस्जिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है. इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 4 में किसी भी सार्वजिनिक स्थान पर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, सिगार पीने पर प्रतिबंध और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है. वहीं इस अधिनियम की धारा-7 में तंबाकू उत्पादों के दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माने और कैद का प्रावधान किया गया है.

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