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पंचायत चुनाव की बजी डुगडुगी, आचार संहिता लागू

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Published : Apr 9, 2022, 5:56 PM IST

Updated : Apr 9, 2022, 8:24 PM IST

रांचीः बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव की डुगडुगी शनिवार को बज गई. राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने इसकी औपचारिक घोषणा आयोग कार्यालय में कर दी. इसी के साथ आचार संहिता लागू हो गई है. चार चरणों में झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा. इसमें 1 करोड़ 96 लाख मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे. 53480 मतदान केन्द्र आयोग ने बनाया है. बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे.

Announcement of three-tier panchayat elections in Jharkhand
पंचायत चुनाव की बजी डुगडुगी

रांचीः झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी. इसी के साथ राज्य में चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि राज्य में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. तिवारी ने कहा कि पहले चरण का मतदान 14 मई को होगा. इसके लिए नामांकन 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होगा.

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राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि 19 मई को दूसरे चरण के होने वाले मतदान के लिए नामांकन 20 से 27 अप्रैल तक होगा. इसी तरह 24 मई को तीसरे चरण के होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया 25 अप्रैल से 2 मई तक चलेगी. चौथे और अंतिम चरण का मतदान 27 मई को होगा, जिसके लिए नामांकन पत्र 29 अप्रैल से 6 मई तक भरे जाएंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण की मतगणना 17 मई, दूसरे चरण की मतगणना 22 मई, तीसरे और चौथे चरण में होने वाले मतदान की मतगणना 31 मई को कराई जाएगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि राज्य के 24 जिले के 264 प्रखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या 4345 है, वहीं ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 53 हजार 479, ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 4345, पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 5341 और जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 536 है.

निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का बयान
53480 मतदान केंद्रों में 17698 अतिसंवेदनशीलराज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि पंचायत चुनाव में 53480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 17698 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं. वहीं 22961 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती होने का दावा निर्वाचन आयोग ने किया है. पंचायत चुनाव में 1,96,16,504 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 95,45,702 महिला मतदाता हैं. इसके अलावे यह चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जिसके लिए 98,081 बड़ी मत पेटी और 3928 मध्यम आकार की मतपेटी की व्यवस्था की गई है.चुनाव खर्च पर रहेगा अंकुशराज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान धन बल के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. इसके तहत प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर भी नजर रखी जाएगी. राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी के अनुसार प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए 14000 रु., ग्राम पंचायत के मुखिया 85,000रु., पंचायत समिति सदस्य 71000 रु.और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 2,14000 रु.खर्च कर सकेंगे.इन फोटो पहचान पत्र के जरिये कर सकेंगे मतदानराज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं. इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी पहचान उसी के माध्यम से की जाएगी. लेकिन यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा निम्न 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है.
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र
  • निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रामाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • राज्य /केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारी को जारी किया जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  • बैंक /डाकघर क ी फोटोयुक्त पासबुक
  • आयकर पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
  • फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
Last Updated :Apr 9, 2022, 8:24 PM IST
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