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बकोरिया मुठभेड़: सीबीआई कोर्ट में शनिवार को शिकायतकर्ता रखेंगे पक्ष, एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट में मुठभेड़ को बताया है सही

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Published : Apr 28, 2023, 6:14 PM IST

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Bakoria Encounter Case Will Be Heard In CBI Court

सीबीआई कोर्ट में शनिवार को बकोरिया मुठभेड़ मामले में शिकायतकर्ता अपना पक्ष रखेंगे. सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में मुठभेड़ को सही बताया गया है.

पलामू: चर्चित बकोरिया मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने कुछ दिनों पूर्व क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी. क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सीबीआई कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को अपना पक्ष रखने को कहा है. सीबीआई कोर्ट ने मामले में लातेहार के मनिका के रहने वाले जवाहर यादव और संतोष यादव को नोटिस जारी किया है. शनिवार को दोनों सीबीआई कोर्ट में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखेंगे.

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जवाहर यादव और संतोष यादव सीबीआई कोर्ट में रखेंगे अपना पक्षः इस संबंध में जवाहर यादव ने बताया कि शुक्रवार की शाम क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी निकाली जाएगी. अधिवक्ता के माध्यम से वे क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी को निकाल रहे हैं. शनिवार को सीबीआई कोर्ट में प्रस्तुत होंगे और अपना पक्ष रखेंगे.

जून 2012 को हुआ था बकोरिया मुठभेड़ः दरअसल, चर्चित बकोरिया मुठभेड़ के मामले में सीबीआई ने क्लोजर में मुठभेड़ को सही बताया है. आठ जून 2015 को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया पंचायत के भलवही घाटी में सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में टॉप माओवादी कमांडर आरके उर्फ अनुराग, अनुराग का बेटा और भतीजा, मनिका के पारा शिक्षक उदय यादव उसका रिश्तेदार नीरज यादव समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी. सुरक्षाबलों ने उस दौरान सभी को मार गिराने का दावा किया था. इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए पारा शिक्षक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूरे मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई थी.

क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के बाद शनिवार को होगी पहली सुनवाईः हालांकि सीबीआई जांच के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. दिसंबर 2018 से सीबीआई बकोरिया मुठभेड़ की जांच कर रही थी. सीबीआई द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद शनिवार को पहली बार मामले में सुनवाई होनी है. करीब छह वर्षों के बाद कोर्ट में बकोरिया घटना से जुड़ी किसी भी मामले की सुनवाई होगी.

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