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Khunti Court Justice: तीन दिनों में खूंटी कोर्ट ने चार अफीम तस्करों को सुनाई सजा, एक अफीम तस्कर को 12 और तीन तस्करों को पांच-पांच साल की सजा

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 26, 2023, 5:18 PM IST

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Court Sentenced Imprisonment To 4 Opium Smugglers

खूंटी कोर्ट ने अफीम की तस्करी मामले में कुल चार आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसमें एक तस्कर को 12 वर्ष और बाकी तीन तस्करों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट के अलग-अलग बेंचों में मामले में सुनवाई हुई थी.

खूंटीः व्यवहार न्यायालय खूंटी ने अफीम तस्करी के कुल चार आरोपियों को सजा सुनाई है. अदालत की दो अलग-अलग बेंचों ने आरोपियों को सजा सुनाई है. जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे-2) सत्यकाम प्रियदर्शी की अदालत ने अफीम के एक तस्कर को सजा सुनाई है. साथ ही खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत ने तीन अफीम तस्करों को सजा सुनाई है.

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एक अफीम तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्मानाः जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे-2) सत्यकाम प्रियदर्शी की अदालत ने मारंगहादा थाना कांड संख्या 08/19 में अभियुक्त डोगे मुंडा को धारा 18 (b) एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियुक्त मारंगहादा थाना क्षेत्र के ग्राम कुरकुटा का निवासी है. मामला 25 मार्च 2019 का है. जानकारी के अनुसार मारंगहादा थाना प्रभारी कामेश्वर कुमार रात्रि में छापेमारी करने कुरकुटा स्कूल के पास पहुंचे थे. जहां उन्होंने अभियुक्त को आठ किलो 300 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया था. थाना प्रभारी ने न्यायालय को एफएसएल जांच और साक्ष्य प्रस्तुत किया था. साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को अवैध अफीम की तस्करी और अफीम रखने का आरोपी पाया. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई.
तीन अफीम तस्करों को पांच-पांच साल का सश्रम कारावासः इधर, खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत ने तीन अफीम तस्करों को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तस्करों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामला 24 अप्रैल 2019 का है. मामले में मारंगहादा थाना में कांड संख्या 15/19 दर्ज किया गया है. जिसमे अभियुक्त संंबरे पाहन, लोखोंन पाहन और चुरामन सिंह मुंडा (तीनों मारंगहादा थाना क्षेत्र के हाकाडूबा निवासी) के खिलाफ धारा 18 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. मारंगहादा थाना प्रभारी कामेश्वर कुमार ने रात्रि में छापेमारी की थी और भूत मोड़ के पास उपरोक्त तीनो अभियुक्तों को तीन किलो 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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