ETV Bharat / state

जामताड़ाः हत्यारे पति को मिली कालकोठरी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

author img

By

Published : Aug 7, 2019, 9:50 PM IST

हत्यारे को आजीवन कारावास

आपसी विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. इस मामले में दोषी को जामताड़ा कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना भी लगाया.

जामताड़ा: कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर धारा 302 और 201 के तहत पत्नी की हत्या कर लाश को छुपाने की नीयत से पेड़ पर टांग दिए जाने का आरोप था.

देखें पूरी खबर


जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना में कांड साल 2018 में दर्ज किया गया था. जिसमें भ्रमर बावरी को अभियुक्त बनाया गय था. जिसके ऊपर पत्नी की हत्या करने का आरोप था. इस मामले में दोषी पर कोर्ट ने 2000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें:- ETV BHARAT IMPACT: गुपिन सोरेन के परिवार को दी जाएगी सरकारी मदद

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 2018 में बिंदापाथर थाना क्षेत्र का रहने वाला हुबलाल बावरी सूचक ने अपनी बेटी लतिका बावरी की शादी भ्रमर बावरी के साथ की थी. शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अनबन थी. दोनों के बीच रोज लड़ाई होते रहती थी. जिसके कारण लतिका अपने मायके चली गई थी. घटना से कुछ दिन पहले ही उसके पति ने उसे मायके से यह कह कर लाया था कि अब उसे ठीक से रखेगा. उसके बाद ही उसकी लाश एक पेड़ से टंगे मिली थी,

Intro:जामताड़ा कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के एक मामले में दोषी पाकर पति को आजीवन कारावास एवं ₹20000 की सजा सुनाई है।


Body:मामला वर्ष 2018 का है ।इस संबंध में जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना में एक कांड संख्या वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था ।जिसमें भ्रमर बावरी नामक एक पति को अभियुक्त बनाया गय था ।जिसके ऊपर भादवी धारा 302 एवं 201 के तहत पत्नी की हत्या कर लाश को छुपाने की नियत से पेड़ पर टांग दिए जाने का आरोप था। मामले के संबंध में बताया गया है कि बिंदापाथर थाने का रहने वाला हुबलाल बावरी सूचक अपनी बेटी लतिका बावरी की शादी आरोपी पति भ्रमर बावरी के साथ किया था। शादी के बाद से ही पति पत्नी दोनों के बीच काफी अनबन बना रहता था ।बताया गया है कि घटना के पहले आरोपी पति मृतिका को मैयके से विदा कर यह कह कर ले गया था कि अब उसे ठीक से रखेगा ।उसके बाद उसकी लाश एक पेड़ से टंगे मिली । सूचना पाकर सूचक और उसके घर वालों ने जाकर देखा तो अपनी लड़की को मरा हुआ पाया। पुलिस सूचना पाकर लाश को बरामद की ।तत्पश्चात पति के खिलाफ मृतका के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस द्वारा मामले अनुसंधान पूरी होने के के पश्चात आरोपी पति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया ।प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहे इस मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय में दी गई तमाम गवाहों दलील को देखेने सुनने के पश्चात दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार दिया। तत्पश्चात दोषी पाकर बुधवार 7 अगस्त को भरी इजलास में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहन लाल बर्मन ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पति के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया गया था। जिसके ऊपर पत्नी की हत्या करने का आरोप था। न्यायालय द्वारा गवाह के बयान देखने सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाकर सजा सुनाई।
बाईट मोहन लाल बर्मन वरीय अधिवक्ता बचाव पक्ष


Conclusion:पति को पत्नी की हत्या करना महंगा पड़ा और उसे अपने किए की सजा मिल गई।
संजय तिवारी ईटीवी भारत जामताड़ा
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.