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गिरिडीहः आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन रेस, हटाए गए राजनीतिक पार्टियों के बैनर-पोस्टर

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Published : Nov 3, 2019, 3:54 AM IST

झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके साथ ही गिरिडीह में एसडीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक जगहों से बैनर-पोस्टर को हटा लेने के भी निर्देश दिए गए हैं.

पोस्टर हटाया गया

गिरिडीहः विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन रेस हो गया है. जहां क्षेत्र में एसडीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. वहीं, सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए कई राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर और बैनर भी हटाने का काम किया जा रहा है. एसडीएम राजेश प्रजापति की अगुवाई में यह अभियान चलाया जा रहा है.

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बता दें कि राजनीतिक पार्टियों को बैनर-पोस्टर को हटा लेने का निर्देश भी दिया गया है. निजी स्थलों पर भी बैनर पोस्टर लगाने से पहले प्रतिष्ठानों के मालिकों से अनुमति लेने को कहा गया है. शनिवार को एसडीएम के साथ अंचलाधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा शहरी इलाकों का दौरा किया और सार्वजनिक जगहों पर लगे बैनर-पोस्टर को हटाया.

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वहीं, न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह सदर ने जारी आदेश किया. जिसमें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के साथ लोक शांति कायम रखने के लिए, चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले हो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत दिए शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने की बात कही है.

Intro:गिरिडीह। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन रेस हो गया है. जहां क्षेत्र में एसडीएम द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर लगाये गए विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के पोस्टर व बैनर को हटाने का काम किया गया. यह कार्यवाई एसडीएम राजेश प्रजापति के नेतृत्व में किया गया है. इधर राजनैतिक पार्टियों को बैनर-पोस्टर को हटा लेने का निर्देश दिया गया है. निजी स्थलों पर भी बैनर पोस्टर लगाने से पहले प्रतिष्ठानों के मालिकों से अनुमति लेने को कहा गया है.Body:शनिवार को एसडीएम के साथ अंचलाधिकारी रविन्द्र कुमार सिन्हा शहरी इलाके में निकले और जहाँ भी सार्वजनिक स्थलों पर बैनर-पोस्टर मिला उसे हटाया गया. Conclusion:इधर न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह सदर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने एवं लोक शांति कायम रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

गौरतलब हो राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है. जिसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है.


बाइट: राजेश प्रजापति, एसडीएम
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