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जमशेदपुर में अब नहीं बच सकेंगे नशे के सौदागर, ऐसे निपटेगी पुलिस

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Published : Aug 22, 2019, 3:21 AM IST

Updated : Aug 22, 2019, 6:25 AM IST

जमशेदपुर में जिला प्रशासन की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें सिटी एसपी समेत जिले के सभी थाना प्रभारियों को नशे के सौदागरों से निपटने के लिए तकनीकी जानकारियां दी गई. जिला न्यायालय के स्पेशल पीपी ने कार्यशाला के दौरान पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट में हुए बदलाव को बताया.

कार्यशाला का आयोजन

जमशेदपुर: जिले के बिष्टुपुर थाना परिसर स्थित सभागार में नशे के सौदागरों पर लगाम कसने के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में एनडीपीएस अधिनियम से संबधित सभी जानकारियां दी गई. कार्यशाला में शामिल सिटी एसपी सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों को नशे का कारोबार करने वालों से निपटने के लिए तकनीकी जानकारियां दी गई.

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नशे के सौदागरों पर लगेगी लगाम

नशे के सौदागरों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. जिले में आए दिन अवैध नशा का कारोबार बढ़ता जा रहा है. जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रही है. फिलहाल पुलिस को नशे के सौदागरों को सजा दिलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तकनीकी जानकारियों के अभाव के कारण उन्हें उचित सजा नहीं मिल पाती है.

बिष्टुपुर थाना परिसर में आयोजित कार्यशाला में जिला न्यायालय के स्पेशल पीपी ने एनडीपीएस एक्ट के समुचित पहलुओं को बताया. कार्यशाला में यह भी बताया गया कि नशीले पदार्थ के साथ किसी की गिरफ्तारी होने के बाद सभी जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को भी दें. साथ ही जब्त सामान और कारोबार करने वाले व्यक्ति की समुचित जानकारी क्रमवार न्यायालय को दें.

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कार्यशाला में पुलिस को तकनीकी जानकारियां मिली

कार्यशाला में मौजूद सिटी एसपी सुभाष जाट ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में बदलाव के बाद जो नया कानून बना है उसकी जानकारी कार्यशाला में जिले के सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारियों को दिया गया. साथ ही पुलिस अनुसंधान में तकनीकी कमी के कारण नशे के सौदागरों को पूरी सजा नहीं मिल पाती थी. लेकिन कार्यशाला के बाद पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली है. जिससे अब कार्रवाई में कोई गलती नहीं होगी.

Intro:जमशेदपुर।


जिला के बिस्टुपुर थाना परिसर स्थित सभागार में नशे के सौदागरों पर लगाम कसने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है ।कार्यशाला में एनडीपीएस अधिनियम की समुचित जानकारी दी गई है।कार्यशाला में शामिल सीटीएसपी ने बताया है कि तकनीकी कारणों से नशे का कारोबार करने वाले को सज़ा नही मिल पाती है इस कार्यशाला से मिली जानकारी से अब कोई गलती नही होगी


Body:नशे के सौदागरों पर लगाम कसने के लिए बिस्टुपुर थाना परिसर स्थित सभागार में एनडीपीएस एक्ट की समुचित जानकारी के लिए कार्यशाला का आइजन किया गया ।कार्यशाला में जिला के सभी थाना प्रभारी डीएसपी शामिल हुए।
जमशेदपुर न्यायालय के स्पेशल पीपी ने कार्यशाला में एनडीपीएस एक्ट की समुचित जानकारी दिया है ।
कार्यशाला में यह बताया गया कि नशीला पदार्थ के साथ किसी की गिरफ्तारी होने के बाद सभी जानकारी अपने वेय पदाधिकारी को दे।और जब्त सामान और कारोबार करने वाले कि समुचित जानकारी क्रमवार न्यायालय में दे ।
आपको बता दे कि ओडिसा और बिहार यूपी के लिए जमशेदपुर नशीला पदार्थ के लिए तस्करी का सेंटर माना जाता है ।
ऐसे में यह कार्यशाला काफी अहम था ।
कार्यशाला में मौजूद सीटीएसपी सुभाष जाट ने बताया है कि एनडीपीएस एक्ट में बदलाव के बाद जो नए कानून बनाये गए है उसकी जानकारी कार्यशाला में दिया गया है।उन्होंने बताया है कि अनुशंधान में तकनीकी कमी के कारण नशे के सौदागरों को पूरी सज़ा नही मिल पाती थी अब पुलिस को काफी अहम जानकारी मिली है जिससे अब कोई गलती नही होगी ।
बाईट सुभाष जाट सीटीएसपी


Conclusion:बहरहाल ज़िला पुलिस को एनडीपीएस एक्ट की समुचित जानकारी मिलने के बाद तकनीकी कमी दूर होगी और अपराधी को सज़ा से बरी नही ही सकेंगे।
Last Updated : Aug 22, 2019, 6:25 AM IST
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