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CBI Raid In Bokaro: बिना परीक्षा पास किए कर रहे थे मेडिकल प्रैक्टिस, CBI का बोकारो सहित 73 जगहों पर छापा

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Published : Dec 29, 2022, 10:10 PM IST

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सीबीआई ने स्वास्थ्य मंत्रालय की शिकायत पर मामला दर्ज कर 73 डॉक्टर्स और 14 राज्यों की मेडिकल काउंसिल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. गुरुवार को बोकारो में भी सीबीआई की टीम ने चास के शिव शक्ति कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार के यहां दबिश दी.

बोकारो: भारत में प्रैक्टिस कर रहे विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इनके खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है. मेडिकल काउंसिल से मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इसी मामले में सीबीआई की टीम ने झारखंड सहित 14 राज्यों के 91 ठिकानों पर गुरुवार को एक साथ छापेमारी की. झारखंड में ये छापेमारी बोकारो में हुई है.

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बोकारो में हुई छापेमारी: बोकारो में चास शिवशक्ति कालोनी निवासी विनोद कुमार के बेटे मुकेश कुमार के ठिकाने पर पहुंची सीबीआई की टीम ने छानबीन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं. मुकेश कुमार ने 2015 में रूस से एमबीबीएस करने का दावा किया है. सीबीआई सूत्रों के अनुसार फाइनल परीक्षा में उन्हें असफल घोषित किया गया था. उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस के लिए बिहार मेडिकल काउंसिल से 27 अक्टूबर 2015 को रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) ने पकड़ा और फिर दर्ज प्राथमिकी में आरोपित बनाया है.

जानकारी के अनुसार, मुकेश अपनी पत्नी बच्चे के साथ वर्तमान में चीरा चास के आशियाना गार्डन के फेस 4 के गणपति अपार्टमेंट के 6ठी मंजिल पर फ्लैट नं 52 में रहते हैं. जानकारी के मुताबिक मुकेश ने रशिया से वर्ष 2012-15 में मेडिकल की पढ़ाई की है. उसका बिहार मेडिकल कॉन्सिल से 2015 में रजिस्ट्रेशन हुआ है. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 43702 है. सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर सीबीआई में 21 दिसंबर 2022 को दर्ज एफआईआर में मुकेश का नाम भी शामिल है. सीबीआई ने राज्यों की मेडिकल काउंसिल के अज्ञात अधिकारियों और विदेशों से मेडिकल स्नातक 73 डॉक्टर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

क्या है मामला: विदेश से पढ़ाई करके भारत आने वाले डॉक्टर्स के लिए जरूरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) से जुड़ा मामला है. आरोप है कि 14 राज्यों की मेडिकल काउंसिल ने विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई करके वापस लौटे 73 डॉक्टर्स को ये परीक्षा पास किए बिना ही भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी थी. दरअसल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ये सूचना दी थी कि साल 2011 से 2022 के बीच विदेशों से पढ़कर आए 73 मेडिकल स्नातकों को बगैर यह परीक्षा पास किए ही प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी गई.

FMGE परीक्षा पास करना अनिवार्य: बताया जाता है कि नियमों को ताक पर रखकर 14 राज्यों की मेडिकल काउंसिल ने विदेश से पढ़ाई करके भारत आए 73 मेडिकल स्नातकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी. नियमों के मुताबिक देश के बाहर किसी भी दूसरे देश से मेडिकल की पढ़ाई करके भारत आने वालों के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य है.

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