रांची: बुधवार को छठीं जेपीएससी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के रिजल्ट को खारिज करने के आदेश के बाद 326 सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जेपीएससी के द्वारा 326 लोगों की नियुक्ति कर दी गई थी. जिसके बाद ये लोग राज्य के विभिन्न जिलों में ट्रेनिंग के बाद अपनी सेवा दे रहे है.
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2016 में हुई थी छठी जेपीएससी परीक्षा: रिजल्ट निकलने के बाद से ही विवादो में घिरी इस परीक्षा का विज्ञान 2015 में निकाली गई थी. जिसके बाद 2016 में इसकी पीटी परीक्षा आयोजित की गई. 23 फरवरी 2017 को पीटी का रिजल्ट जारी किया गया. उसके बाद 11 अगस्त 2017 और फिर 6 अगस्त 2018 को इसका पहला और दूसरा संशोधित रिजल्ट जारी किया गया. इसके बाद 2019 में मेंस की परीक्षा हुई जिसमें सफलता के आधार पर 326 सफल अभ्यर्थियों को जेपीएससी ने नियुक्त करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में सेवा ली जाने लगी.
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का असर: लेकिन छठी जेपीएससी नियुक्ति मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 326 सफल अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रद्द कर दिया. इसके बाद सफल अभ्यर्थियों में जहां मायूसी है वहीं दूसरी और वैसे अभ्यर्थी खुशी मना रहे हैं जो लगातार छठी जेपीएससी रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. हालांकि असफल अभ्यर्थियों ने सफल अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर कहा कि राज्य सरकार को पहले ही अपने स्तर से गंभीरता दिखाते हुए छठी जेपीएससी को रद्द कर देना चाहिए था. लेकिन मामला कोर्ट तक चला गया और छठी जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया. जो इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. इधर सफल अभ्यर्थियों ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.
सभी जेपीएससी की परीक्षा में विवाद: बताते चलें की सभी जेपीएससी की परीक्षा में विवाद होता रहा है. हाल ही में सातवीं से लेकर दसवीं जेपीएससी को लेकर भी लगातार विवाद चला और यह विवाद हाई कोर्ट तक भी जा पहुंचा है. कोर्ट ने पीटी रिजल्ट को संशोधित करते हुए जेपीएससी को प्रारंभिक संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया. इसके बाद प्रारंभिक रिजल्ट जारी होने के 2 महीने बाद एक बार फिर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा संशोधित प्रारंभिक रिजल्ट जेपीएससी की ओर से जारी किया गया. वहीं सातवीं से दसवीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर मुख्य परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई और अब छठी जेपीएससी का रिजल्ट को ही रद्द करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है.