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घर-घर तिरंगा अभियान के तहत आज रांची नगर निगम निकालेगी तिरंगा यात्रा

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Published : Aug 6, 2022, 10:40 AM IST

रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की मेयर की ओर से शनिवार यानी आज तिरंगा यात्रा (Tricolor Yatra) निकाली जाएगी. मेयर आशा लकड़ा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस यात्रा में सभी वार्ड पार्षद, कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल होंगे.

Ranchi Municipal Corporation
आज रांची नगर निगम निकालेगी तिरंगा यात्रा

रांची: केंद्र सरकार के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक घर-घर तिरंगा अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान को सफल बनाने के लिए शनिवार यानी आज रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की ओर से तिरंगा यात्रा (Tricolor Yatra) निकाली जाएगी. इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व मेयर आशा लकड़ा करेंगी.

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मेयर आशा लाकड़ा (Mayor Asha Lakra) ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा निगम मुख्यालय से शनिवार को सुबह 10:00 बजे निकलेगी जो नगर निगम से कचहरी चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक, शहीद चौक होकर नगर निगम पहुंचेगी. इसमें नगर निगम से सभी वार्ड पार्षद, महिला समिति, कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए रांची नगर निगम तत्पर है.

जानकारी देते मेयर

मेयर ने कहा कि निगम की तरफ से सारी तैयारी कर ली है. उन्होंने कहा कि सभी वार्ड में पार्षद की ओर से आम लोगों के बीच 100-100 तिरंगा झंडा बांटा जाएगा. इसके साथ ही लोगों को झंडा लगाने को लेकर प्रेरित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीडीएस के माध्यम से भी लोगों को निर्धारित कीमत पर तिरंगा झंडा मिलेगा. इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.

झंडा संहिता में बदलावः सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है, जिसके तहत अब तिरंगा दिन और रात दोनों समय फहराये जाने की अनुमति रहेगी. साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है. ‘आजादी का अमृत महोत्वस’ के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनजर यह कदम सामने आया है. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है. पत्र के मुताबिक, भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिये संशोधन किया गया है और अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा- ‘जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है'.

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