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रांची नगर निगम कचरा फेंकने वालों पर CCTV से रखेगी नजर, जानिए पकड़े जाने पर क्या होगी कार्रवाई

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Published : Sep 26, 2021, 3:18 PM IST

Updated : Sep 26, 2021, 3:38 PM IST

रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) सीसीटीवी कैमरे से शहर की निगरानी करेगी. नगर निगम लोगों से लगातार आग्रह कर रहा है कि सड़क पर कचरा न फेकें. लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं. जिसके कारण शहर गंदा होता है. अब कैमरे से कचरा फेकने वालों पर नजर रखी जाएगी और शहर को गंदा करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा.

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रांची नगर निगम

रांची: नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) अब पुलिस की तरह स्मार्ट सिटी में स्थापित कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर से शहरवासियों पर निगरानी रखेगी. वहां से सीसीटीवी के माध्यम से सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी और अगर सड़क पर कोई कचरा फेंकता पाया जाएगा, तो उससे अधिकतम 25000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

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रांची नगर निगम लोगों से लगातार आग्रह कर रहा है कि सड़क पर कचरा न फेकें. लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं. जिससे शहर की छवि खराब होती है. ऐसे में रांची नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है. सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखी जाएगी. स्मार्ट सिटी के सी(4) में चार लोगों को नियुक्त किया गया है, जो सीसीटीवी पर फुटेज देखकर कचरा फैलाने वाले को चिन्हित करेंगे. ऐसे लोगों पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं लगातार कचरा फेंकने वाले व्यवसायियों का ट्रेड लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही दुकान को सील भी किया जाएगा.

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कचरा फेकने वालों से वसूला जाएगा 500 से 25000 रुपये तक जुर्माना

नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि सड़क पर लोगों को कचरा फेंकने से रोकने के लिए पहले वार्निंग दी जा चुकी है. जागरूकता अभियान भी चलाया गया. कई बार लोगों से आग्रह भी किया गया. लेकिन कुछ लोगों की वजह से उत्साहजनक नतीजे नहीं आए हैं. कुछ लोगों की वजह से निगम को परेशानी उठानी पड़ती है और शहर के लोगों को भी परेशानी होती है. ऐसे में अब शहर को साफ रखने के लिए सीसीटीवी के जरिए लोगों पर निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए 4 लोगों की टीम बनाई गई है. जो दिन रात मॉनिटरिंग करेंगे. सड़क पर जो भी कचरा फेकेंगे उनसे 500 से लेकर 25000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर लगातार कोई कचरा फेंकागा तो उस व्यवसायी का ट्रेड लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

Last Updated :Sep 26, 2021, 3:38 PM IST
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