रांची में तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम की चेतावनी, 15 दिनों के अंदर लें लाइसेंस नहीं तो होगी कार्रवाई

author img

By

Published : Sep 23, 2021, 1:35 PM IST

Ranchi Municipal Corporation
रांची नगर निगम ()

रांची में तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम की तरफ से 15 दिन के अंदर लाइसेंस लेने की चेतावनी दी गई है. लाइसेंस नहीं लेने पर तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की अनुमति नहीं होगी. नियम तोड़ने पर विक्रेताओं से जुर्माना वसूला जाएगा.

रांची: राजधानी में बिना लाइसेंस के तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी. रांची नगर निगम की ओर से इसके लिए एक सूचना जारी कर तंबाकू विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है. विक्रेताओं को 15 दिन के अंदर लाइसेंस लेने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ निगम की तरफ कठोर कदम उठाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- PMAY योजना से पैसा लेकर नहीं बनाया आवास, 1800 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में रांची नगर निगम

कड़ाई से होगा नियम का पालन

रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार के मुताबिक इससे पहले 2 सौ वेंडर्स को लाइसेंस दिया गया था, जो संख्या के लिहाज से काफी कम है. लेकिन अब तंबाकू विक्रेताओं को लेकर नगर निगम एक्टिव हो गया हैं. इंफोर्समेंट टीम की संख्या को बढ़ाकर भी 20 से 50 कर दिया गया है. ऐसे में अब कड़ाई से नगर निगम बिना लाइसेंसधारी तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि जो भी तंबाकू विक्रेता हैं उनको लाइसेंस लेना होगा ऐसा नहीं करने पर वे तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे.

देखें वीडियो

बिना लाइसेंस बेचने पर जुर्माना

उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस जो भी विक्रेता तंबाकू बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेंगे वे केवल तंबाकू ही बेच पाएंगे बिस्कुट, टॉफी और अन्य सामान नहीं बेच पाएंगे. उन्हें सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट ही बेचने की अनुमति होगी. दूसरे उत्पाद बेचने पर भी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उपायुक्त रजनीश कुमार के मुताबिक जुर्माने की राशि 100 रुपये से 5 हजार रुपये तक की होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.